कोटपा एक्ट के तहत चिकित्सा विभाग ने की कार्यवाही

पाली। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में आमजन को जागरूक करने एवं कोटपा एक्ट 2003 के तहत बुधवार को पाली शहर सहित जिले भर में नो टोबेको दिवस मनाया गया। इसके तहत बुधवार को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के अंतर्गत उल्लंघन करने वालों का चालान काटा गया तथा उनसे जुर्माना वसूल किया गया।
     सीएमएचओ डाॅ.आरपी मिर्धा ने बताया कि बुधवार को नो टोबेको डे के उपलक्ष्य में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा पाली शहर सहित जिले भर में कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुये पाये गये लोगों का चालान किया गया तथा उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया। इसी प्रकार कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों का भी चालान कर उनसे भी जुर्माना वसूल किया गया। उन्होंने बताया कि बुधवार को जिला मुख्यालय पर 16 सदस्यों की आठ टीमें गठित कर चालान की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जिला प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य केसी सैनी, एफएसओ सहित विभिन्न अधिकारियों ने पाली शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करते पाये गये लोगों एवं दुकानदारों का चालान किया।
      डिप्टी सीएमएचओ डाॅ. विकास मारवाल ने बताया कि टीम में सीएमएचओ डाॅ.आरपी मिर्धा के नेतृत्व में कोटपा के जिला सलाहकार डाॅ.अंकित माथुर, डीपीसी डाॅ.वीपी सिंह चूण्डावत, जिला प्रशिक्षण कें्रद्र के प्रिंसीपल केसी सैनी, डीपीएम भवानीसिंह, यूपीएम जितेन्द्र परमार, डीएएम प्रवीण राणासरिया, आरबीएसके के एडीएनओ डाॅ.शिवशंकर शर्मा, एफएसओ आनंद चैधरी, जिला आईईसी समन्वयक नंदलाल शर्मा, आशा समन्वयक कुलदीप गोस्वामी, विवेक कुमार, गुलशन कुमार, विजय कुमार, रेवंतराम आदि ने पाली शहर के विभिन्न इलाकों में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लगभग 25 लोगों के चालान बनाकर उनसे जुर्माना वसूल किया जिसे राजकोष में जमा करवाया गया है। कार्यवाही के दौरान कोटपा दल के सदस्यों ने उल्लंघन करने वालों एवं आमजन को तम्बाकु से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देकर तम्बाकु उत्पादों का त्याग करने बाबत उनका परामर्श भी किया गया तथा लोगों को जागरूक किया गया। इधर, जिले के विभिन्न ब्लाॅक में भी चालान की कार्यवाही कर चालान काटे गए। 

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