वीर परिवार सहायता योजना’ के तहत शहीद परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता, सोजत में जागरूकता शिविर
सोजत । माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत के आदेशानुसार शहीद दिवस के उपलक्ष में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का मुख्य फोकस “वीर परिवार सहायता योजना” पर रहा, जिसका उद्देश्य देश सेवा में समर्पित जवानों और उनके परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है।
अधिकार मित्र ने दी विभिन्न योजनाओं की जानकारी
अधिकार मित्र (पीएलवी) श्री सांवल प्रभात व्यास द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरदारपुरा और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बासनी मुथा में शपथ के साथ इन विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर पीएलवी व्यास ने प्रतिभागियों को “बाल विवाह निषेध अभियान” के अंतर्गत बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को प्रभावित करता है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की प्रमुख धाराओं की जानकारी दी और समाज में इसकी रोकथाम हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही बाल विवाह की सूचना देने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन एवं विधिक सहायता संसाधनों के बारे में भी जानकारी साझा की।
कानूनी प्रावधानों और नई योजनाओं पर चर्चा
शिविर में कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार एवं लैंगिक उत्पीड़न के प्रति उपलब्ध कानूनी प्रावधानों, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, साइबर अपराध, सहित नालसा पोर्टल और नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी गई। नवीन नालसा स्कीम जैसे नालसा संवाद स्कीम, नालसा जागृति स्कीम, नालसा डॉअन स्कीम, नालसा साथी अभियान, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिकता संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, आरटीआई एक्ट सहित अन्य विधिक कार्यक्रमों जैसे रिस्टोरिंग द यूथ अभियान, निशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्रक्रिया, नवीन नालसा स्कीम, न्याय आपके द्वार अभियान आदि की भी विस्तृत जानकारी दी गई।
उपस्थिति
इस कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक ओमप्रकाश बालोटिया, मुकेश गोदारा, नन्द किशोर राजोरिया, कालूराम सीरवी, सपना मारू, हितेश लक्षकार, सांवल प्रभात व्यास सहित सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया।