जिले में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 में छूट का दायरा बढ़ाया
जिले में त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 के संबंध
में जिला कलक्टर मोदी ने गाईडलाईन की पालना के अधिकारियों को दिये निर्देश,
व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रातः 6 बजे से सांय 4 बजे तक खुलेंगे
जैसलमेर। राज्य सरकार द्वारा त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाईड लॉकडाउन 2.0 के संबंध में जारी की गई गाईडलाईन के संबंध में जिला कलक्टर आशीष मोदी ने सभी अधिकारियों को गाईडलाईन की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया कि वे इसकी गंभीरता के साथ पालना सुनिश्चित करवाएंगे।
त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 के तहत प्रमुख दिशा-निर्देश:-
उन्होंने गृह विभाग द्वारा जारी की गई त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाईड लॉकडाउन की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में आगामी आदेशों तक शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रातः 6 बजे से सांय 4 बजे तक खुलेंगे। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी पालना सुनिश्चित करनी होगी।
ऽ लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
ऽ ग्रीन जोन में अनुमत गतिविधियों (प्रातः 6 से शाम 4 बजे तक) के अलावा जिला कलक्टर एवं पुलिस कमिश्नर स्थिति के अनुसार यलो जोन एवं रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे।
ऽ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में एक लाख तक की जनसंख्या को आधार मानते हुए कोविड केसों की एक्टिव संख्या के आधार पर ग्रीन, येलो तथा रेड जोन का निर्धारण होगा। शून्य एक्टिव केस वाली पंचायत ग्रीन, एक से 5 एक्टिव केस वाली पंचायत यलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस वाली पंचायतें रेड जोन में आएंगी।
ऽ इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र में एक लाख जनसंख्या पर 25 एक्टिव केस होने पर ग्रीन जोन, 25 से 75 केस होने पर येलो जोन तथा इससे अधिक केस होने पर रेड जोन माना जाएगा।
प्रतिबंधित गतिविधियां
ऽ किसी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोह एवं जुलूस, मेलों तथा हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
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