बैंक ऋणियों से वसूली राशि
सिरोही(जयन्तिलाल दाणा)। तहसील न्यायालय द्वारा रोडा एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में आरएमजीबी पाडीव की बकाया ऋण राशि चुकता नहीं करने पर बाकीदारों के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी करने पर बाकीदार धन्नाराम भील पुत्र जोधा भील, हरिराम भील पुत्र धन्नाराम भील निवासी पाडीव ने बैंक की बकाया राशि क्रमशः दो लाख चार हजार तीन सौ सात रुपए बैंक में जमा करा दी। श्रीमती नीरज कुमारी तहसीलदार सिरोही ने बताया कि वसूली कार्यवाही करने में शंकरलाल बामणिया भू. अभिलेख निरीक्षक पाडीव, सुरेश पटेल टीआरए, राजेश वर्मा पटवारी हल्का पाडीव, कमल शर्मा शाखा प्रबंधक आरएमजीबी पाडीव का विशेष सहयोग रहा है। सुरेश पटेल टीआरए सिरोही के अनुसार सभी रोडा एक्ट प्रकरणों में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर भू अभिलेख निरीक्षकों एवं पटवारियों को नियमानुसार चल अचल सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश तहसीलदार सिरोही द्वारा जारी किए है।