बाकीदारों से वसूली राशि
सिरोही (जयन्तिलाल दाणा)। उपखंड न्यायालय सिरोही एवं तहसील न्यायालय सिरोही द्वारा रोडा एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में आरएमजीबी जावाल सिरोही की बकाया ऋण राशि चुकता नहीं करने पर बाकीदारों के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी करने पर बाकीदार छोगाराम पुत्र मुपाराम माली निवासी जावाल, भगाराम पुत्र हीराराम माली निवासी जावाल एवं फुसाराम पुत्र सोदाराम, टीपू देवी पत्नी सोदाराम व रमेश पुत्र सोदाराम निवासी जावाल तहसील सिरोही ने बैंक की बकाया राशि क्रमशः बारह लाख दस हजार रुपए बैंक में जमा करवा दी। श्रीमती नीरज कुमारी तहसीलदार सिरोही ने बताया कि वसूली कार्यवाही करने में थानाराम देवासी भू. अभिलेख निरीक्षक जावाल, सुरेश पटेल टीआरए, विकास भार्गव शाखा प्रबंधक आरएमजीबी जावाल, कैलाश प्रजापत पटवारी हल्का जावाल का विशेष सहयोग रहा है। सुरेश पटेल टीआरए के अनुसार सभी रोडा एक्ट प्रकरणांे में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर भू अभिलेख निरीक्षकों एवं पटवारियों को नियमानुसार चल अचल सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश तहसीलदार सिरोही द्वारा जारी किए गए है।