जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने आदेश पर 14 दिन की अवधि होने पर कन्टेनमेंट जोन को हटाया गया
सेवा भारती समाचार
पाली। जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने आदेश जारी कर सोजत, देसूरी, बाली, रोहट, सुमेरपुर तथा पाली उपखण्ड क्षेत्र के संबंधित क्षेत्रों में लगाए गए कन्टेनमेंट जोन में चरणबद्ध सर्वे कर तीन चरण पूर्ण कर लिए जाने एवं 14 दिन की अवधि हो जाने पर कन्टेनमेंट जोन को हटा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर जिले के सोजत उपखण्ड क्षेत्र में ग्राम पांचवा कला, ग्राम सिसरवादा, कस्बा सोजत रोड़, ग्राम पीपलाद, ग्राम सियाट, सोजत-2, ग्राम पाचुण्डा कलां, ग्राम पाचुण्डा खुर्द, देसूरी में ग्राम घाणेराव, कस्बा सादड़ी, बाली में कस्बा बाली, कस्बा फालना, रोहट में ग्राम चामुण्डा नगर, ग्राम धर्मधारी, सुमेरपुर में कस्बा सुमेरपुर, ग्राम पालडी जोड, ग्राम खिवांदी के संबंधित क्षेत्र तथा पाली शहर में श्रीपाल नगर, बसंत विंहार, तिलक नगर, राजीव गांधी काॅलोनी, खेतेश्वर नगर, बापू नगर विस्तार, भवानी काॅलोनी, सोसायटी नगर, सूरजपोल घांचियों का बास, खैरादियों का बास में लगाए गए कन्टेनमेंट जोन को हटा दिया है। आदेश में बताया गया कि इन प्रतिबंधित क्षेत्र में चरणबद्ध सर्वे के कार्य तीन चरण में पूर्ण कर लिए गए तथा इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट की अवधि 14 दिन की पूर्ण हो चुकी है। आमजन की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए इन सभी क्षेत्रों में घोषित जीरो मोबिलिटी क्षेत्र आदेश को प्रत्याह्रत कर लिया गया है। इन सभी क्षेत्रों में लाॅकडाउन एरिया के संबंध में सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन लागू रहेगी।