मानहानि केस में मुख्यमंत्री गहलोत वीसी से हुए कोर्ट में पेश

अगली सुनवाई में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी पेश होने के निर्देश

जोधपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर संजीवनी मामले में उन पर आरोप लगाने को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर मामले की सोमवार को सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं इसलिए वे सर्किट हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। इस सुनवाई में दस्तावेजों की स्क्रूटनिंग पर दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे। कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हो सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी।

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा किए गए मानहानि के केस में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्किट हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज कोर्ट में गहलोत की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करके कहा गया कि मामले में शिकायतकर्ता तीन पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे है। ऐसे में उन्हें इस मामले से बरी किया जाए। इसे लेकर उनके वकीलों ने अन्य अदालतों के फैसले भी कोर्ट के सामने रखें। उन्होंने कहा कि मानहानि के केस में शिकायकर्ता का भी उपस्थित रहना जरूरी है। गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कोर्ट में हाजिरी माफी भी नहीं लगा रखी हैं। वहीं लगातार तीन पेशियों से वह कोर्ट में उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं। गहलोत के प्रार्थना पत्र पर अदालत छह सितम्बर को सुनवाई करेगी।
दरअसल केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत द्वारा संजीवनी घोटाले में उन्हें और उनके परिवार को आरोपी बताने के मामले में मानहानि का दावा किया था जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने गत छह जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था। इसके खिलाफ गहलोत ने सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की थी। उन्हें वहां से राहत नहीं मिली थी। रिवीजन कोर्ट में सीएम गहलोत को केवल वीसी के जरिए पेश होने की छूट दी थी। इसके बाद से गहलोत तीन बार कोर्ट में वीसी के जरिए पेश हो चुके है। आज मामले में शिकायतर्ता गजेन्द्र सिंह की ओर से डॉक्यूमेंट्स व सीडी गहलोत पक्ष को दी गई। अब 6 सितम्बर को मामले की सुनवाई होगी।

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