द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत 11 जुलाई को
सेवा भारती समाचार
जोधपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 जुलाई को वर्ष 2020 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरसिंहदास व्यास की अध्यक्षता में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में पदस्थापित समस्त न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित कर उन्हें विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान दिए गए। साथ ही अधिक से अधिक प्रकरणों को निस्तारण करने पर जोर दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिद्वेश्वर पुरी ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सभी प्रकृति के विवादों के निस्तारण हेतु होना है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और लंबित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दांडिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद (तलाक को छोडक़र), श्रम-विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (चोरी के अलावा) मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि का निस्तारण किया जाएगा।