बिजली सेवा संबंधित शिकायतों पर होगी त्वरित कार्यवाही

जोधपुर डिस्कॉम ने की प्रभावी व्यवस्था

जोधपुर। विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली सेवाओं से संबंधित शिकायतों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए जोधपुर डिस्कॉम द्वारा प्रभावी एवं कारगर व्यवस्था को अंजाम दिया जा रहा है। इसके तहत विद्युत आपूर्ति, बिल की राशि में विवाद संबंधित एवं अन्य शिकायतों को दर्ज करवाने एवं उनकी सुनवाई और निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की हुई है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर आन्तरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आई.जी. आर. प्रकोष्ठ) स्थापित हैं।

     जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक प्रमोद टाक ने बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायत डिस्कॉम के टोल फ्री नम्बर – 18001806045,  व्हाट्सअप नम्बर 9413359064 या ई-मेल cccjdvvnl@gmail.com द्वारा दर्ज करा सकते हैं।

     इसके साथ ही उपभोक्ता चाहें तो संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में शिकायत निवारण हेतु आवेदन कर सकते हैं। उन्होने बताया की ऑनलाईन अथवा व्यक्तिगत आवेदन के पश्चात भी शिकायत का निवारण नहीं होने की स्थिति में संबंधित आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आई.जी. आर. प्रकोष्ठ ) में तय समय सीमा के भीतर प्रकरण दर्ज करवाने पर अधिकतम 30 दिनों में निर्णय दिया जाना अपेक्षित है। इसमें विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 126 व 135 के अधीन दर्ज मामले शामिल नहीं होंगे।

उन्होने बताया की बिल की राशि में विवाद से संबंधित प्रकरणों के लिए वित्तीय सीमा के अनुसार आन्तरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आई.जी. आर. प्रकोष्ठ) बने हुए हैं। जिसमें 20,000 रुपए तक की राशि के लिए सब-डिवीजन स्तरीय, 50,000 रुपए तक डिवीजन स्तरीय एवं 5 लाख रुपए तक सर्किल स्तरीय आन्तरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आई.जी. आर. प्रकोष्ठ) में शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था की हुई है।

     इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति संबंधित शिकायत हेतु डिवीजन के एल.टी. आपूर्ति उपभोक्ताओं के लिए डिवीजन स्तरीय आई.जी. आर. प्रकोष्ठ एवं डिवीजन के एच.टी./ई.एच.टी. आपूर्ति उपभोक्ताओं के लिए सर्किल स्तरीय आई.जी. आर. प्रकोष्ठ की व्यवस्था उपलब्ध है।

टाक ने बताया कि सब-डिवीजन, डिवीजन एवं सर्किल स्तरीय आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निर्णय से संतुष्ट नही होने पर उपभोक्ता जोनल/निगम स्तरीय फोरम में अपील कर सकते हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता चाहे तो सीधे ही फोरम के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि शिकायत हेतु वित्तीय सीमा के अनुसार फोरम के क्षेत्राधिकार निर्धारित हैं। इसके तहत 5 लाख रुपए तक के प्रकरणों की शिकायत जोनल स्तर व 5 लाख रुपए से अधिक राशि के प्रकरणों की शिकायत निगम स्तर के फोरम में की जा सकती है। इसी तरह एल.टी. एच.टी आपूर्ति उपभोक्ताओं की शिकायत जोनल स्तर पर और ई. एच.टी आपूर्ति उपभोक्ताओं की शिकायत निगम स्तर पर स्थापित फोरम में जा सकती है।

     उन्होंने जानकारी दी कि फोरम में दिए गए निर्णय से संतुष्ट न होने पर या 45 दिनों तक निर्णय नहीं दिए जाने पर उपभोक्ता 30 दिन में विद्युत लोकपाल के यहां अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु अधिक जानकारी जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाईट www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl पर उपलब्ध है।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button