पुराने प्रकरणों में ब्याज व पेनल्टी पर शत-प्रतिशत छूट

जोधपुर। मरुधरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (एमआइए), बोरानाड़ा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन व वाणिज्यिक कर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वैट, सीएसटी करों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी एमनेस्टी स्कीम पर खुली परिचर्चा आयोजित की गई।
वाणिज्यिक कर उपायुक्त प्रशासन महिपाल कुमार ने बताया कि एमनेस्टी स्कीम में कर व्यावहारियों के पुराने प्रकरणों में ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट के साथ ही मूल टेक्स में 80 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने जोधपुर में कर व्यावहारियों के लंबित 88 हजार प्रकरणों में से शत-प्रतिशत के निस्तारण का आश्वासन देते हुए पुराने प्रकरणों में से 33 हजार प्रकरण जिसमें, केवल पेनल्टी व ब्याज लगाया गया है, विभाग द्वारा त्वरित गति से स्वत: ही निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा।
वाणिज्यिक कर के संयुक्त आयुक्त विनोद मेहता ने कर व्यावहारियों से 30 सितम्बर तक जारी एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठाने की अपील की। अन्यथा 30 सितम्बर के बाद पुराने कर व्यावहारियों की बकाया राशि स्वत ही जीएसटी पोर्टल पर स्थानांतरित हो जाएगी व उसके बाद कर व्यावहारी को बकाया राशि ब्याज व पेनल्टी सहित चुकानी होगी। राजसिको के पूर्व अध्यक्ष सुनील परिहार ने स्कीम को अनूठी बताया। वाणिज्यिक कर संयुक्त आयुक्त केके व्यास ने एमनेस्टी स्कीम की जानकारी दी। सीए डॉ अर्पित हल्दिया ने लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। एमआईए के अध्यक्ष भंवरलाल चौपड़ा व सचिव निलेश संचेती ने बताया कि परिचर्चा में अनेक उद्यमी उपस्थित थे।

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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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