आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए शराब दुकानों के आवंटन हेतु ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ

सिरोही। वीतीय वर्ष 2021-22 के लिये राज्य में आबकारी बंदोबस्त हेतु देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा ए भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट दुकानों के लिये अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी आबकारी नीति 2021-22 एवं भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से ई-निलामी (ई. बोली) प्रक्रिया के करने हेतु विभिन्न चरणो में ई. बोली आमंत्रित की जानी है। जिला आबकारी अधिकारी रामरतन मीणा ने बताया कि ई-निलामी (ई. बोली)  23 से 27 फरवरी 2021 को प्रातः 11 बजे से सायं 04 बजे तक बोली लगाई जावेगी। दुकानों का जिलेवार व नीलामी की दिनांकवार विवरण एवं उनके आवेदन शुल्क न्यूनतम रिजर्व प्राइस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट एवं एम.एस.टी.सी. लिमिटेड की वेबसाईट पर 11 फरवरी से उपलब्ध रहेगा। ई नीलामी के इच्छुक बोलीदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाईट पर निःशुल्क पंजिकरण करवा सकता है। बोलीदाता को पहचान एवं पते के प्रमाण स्वरुप आधार कार्ड, या निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो परिचय पत्र या डाईविंग लाइसेंस की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी।
आवेदन प्रक्रिया 12 फरवरी को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हो जायेगी। प्रत्येक चरण हेतु पंजिकरण की प्रक्रिया निर्धारित नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व को रात 11.59 बजे पर बंद हो जायेगी। उदाहरण के लिये नीलामी के प्रथम चरण की नीलामी दिवस (23.02.2021) के लिये आवेदन 22.02.2021 को रात 11.59 बजे बंद हो जायेगी। आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि एम.एस.टी.सी. जयपुर के खाते में निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा करानी होगी। आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदाय होगी। दुकानवार नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली संबंधित दुकान के लिये वार्षिक गारंटी राशि के रुप में निर्धारित की जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा स्वीकृत वार्षिक गारंटी राशि की 4 प्रतिशत धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि बोली स्वीकार्य होने की दिनांक (ई-नीलामी दिवस को छोडकर) से तीन दिवस में शेष राशि 07 दिवस में जमा करानी होगी।  इसी प्रकार वार्षिक गारंटी राशि (ईपीए) की 8 प्रतिशत  राशि एक अपे्रल से पूर्व जमा राजकोष करानी होगी एवं निर्धारित कम्पोजिट फीस 31 मार्च, 2021 तक राजकोष में जमा कराई जानी आवश्यक होगी। निर्धारित समय में शेष धरोहर राशि एवं अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जब्त राज की जायेगी।
जिला आबकारी ने अनुज्ञाधारियांे की ली बैठक, नई आबकारी नीति की दी जानकारी
नई आबकारी नीति की जानकारी के लिए जिला आबकारी अधिकारी रामरतन मीणा की अध्यक्षता में वर्तमान अनुज्ञाधारियों की बैठक आयोजित कर अनुज्ञाधारियों को नवीन पाॅलीसी एवं ई-नीलामी से संबंधित नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई एवं अनुज्ञाधरियों की शंकाओं का भी मौके पर समाधान किया। उन्होंने बैठक में बताया कि  सिरोही जिले में 177 दुकानों की ई-निलामी होगी। इस संबंध में आवश्यक जानकारी एमएसटीसी की वेबसाईट एमएसटीसीईसीओएमएमईआरसीई डाॅट काॅम व विभागीय वेबसाईट आरएजेईएक्ससीआईएसई डाॅट जीओवी डाॅट इन से प्राप्त की जा सकती है।
अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर किए साझा
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए आबूरोड आबकारी निरीक्षक ईश्वर सिंह चैहान (मो. नं. 7568189357), सिरोही पोकरलाल (मो. नं. 8239670208), रेवदर शम्भू सिंह (मो. नं. 8114456334) एवं तकनीकी जानकारी के लिए जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय सिरोही के सूचना सहायक सुरेश कुमावत (मो. नं. 9929498705) से संपर्क किया जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी प्रक्रिया में आमजन द्वारा कम्प्यूटर, ई-मित्र केन्द्रों, लोकल सर्विस प्रोवाईडर के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते है।

Show More

Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button