पांच से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर पाबंदी: निषेधाज्ञा बढ़ाई

क्राइम रिपोर्टर एस.कुमार
जोधपुर। जिले में आगामी 17 मई तक निषेधाज्ञा बढ़ा दी गई है। कमिश्ररेट को छोडक़र राजस्व सीमाओं में इसे लागू किया गया है।
जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जोधपुर पुलिस आयुक्तालय की सीमाओं को छोडक़र जिले की राजस्व सीमाओं में 17 मई की मध्य रात्रि तक निषेधाज्ञा बढ़ाया है।
आदेश के तहत सायं 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति या आवश्यक मंाग होने पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट या नजदीकी पुलिस थाने के पास प्राप्त किया जाएगा। ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों, चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ पर यह लागू नहीं होगा। जिनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा। सभी कार्यस्थल(दुकानें, कार्यालय, कारखाना आदि) जब तक की इस संबंध में प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं ली गई हो सायं 6 बजे से या इससे पूर्व बंद कर दिए जाएंगे। ताकि इनका स्टाफ  एवं अन्य व्यक्ति सायं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जायेगा।
पांच से ज्यादा व्यक्ति जमा होने पर पाबंदी:  जिला कलक्टर के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के आवागमन एवं एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। शादी से संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी सुनिष्चित की जायगी तथा 50 से अधिक अतिथियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतिम संस्कार, अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिष्चित की जाएगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
इनको दी छूट:  कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित के अनुसार रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल, चिकित्सा प्रतिष्ठान, बैंक, सरकारी व अन्य सार्वजनिक कार्यालय, सीमा सुरक्षा बल, राजकीय ड्युटी में तैनात सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, अद्र्ध सैनिक बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस होमगार्ड आदि पर लागू नहीं होगा।

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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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