‘‘घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किये पाये जाने पर कार्यवाही’’
पाली। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार सम्पूर्ण जिले में घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग, अवैध रिफिलींग इत्यादि के विरूद्ध संचालित प्रतिष्ठानों, दुकानों, गोदामों इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।
जिला रसद अधिकारी मनजीत सिंह ने बताया कि पाली जिले में आज शुक्रवार को मण्डिया रोड स्थित एक प्रतिष्ठान वीनस गृह वस्तु भण्डार में संयुक्त जांच दल द्वारा जांच करने पर गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर 7 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को जब्त किया गया। इन दोषियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
विभागीय निर्देशानुसार जिले में घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलींग इत्यादि के विरूद्ध संचालित प्रतिष्ठानों/दुकानों/गोदामों इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान संयुक्त जांच में प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार पंवार एवं जितेन्द्रसिंह आशिया मौजूद रहे।