अनावश्यक शोरगुल पर पाबन्दी

विधानसभा आम चुनाव-2023 : जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

जोधपुर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) श्री हिमांशु गुप्ता ने विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत लोक हित में अनावश्यक शोर-शराबे पर पाबन्दी लगाने के लिये जिला जोधपुर (ग्रामीण) (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्राधिकार को छोड़कर) के लिये आदेश जारी किया है।

इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान धार्मिक, सामाजिक, वैवाहिक, व्यावसायिक, जनहित अथवा निजी मनोरंजन के लिये साउंड एम्प्लीफायर, लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम अधिकारी एवं संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना उपयोग नहीं करेंगे। 

आदेश में कहा गया है कि कोई भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी, व्यक्ति एवं संस्थान द्वारा चुनाव प्रचार, मनोरंजन अथवा व्यवसाय के लिये भी रेडियो/ट्रांजिस्टर/टेपरिकार्डर/माइक्रोफोन/स्टीरियो/ग्रामोफोन आदि तीव्र ध्वनि से नहीं बजायेंगे, चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा चुनाव के प्रचार के लिये उपयोग में लेने वाले समस्त प्रकार के वाहनों के द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग नहीं करेंगे, कोई भी बस, सिटी बस, टैम्पों, टैक्सी, ट्रक, कार चालक, आदि अपने वाहनों को तेज गति बनाये रखने के लिये लम्बी दूरी से लम्बे समय तक एयर कम्प्रेशर हॉर्न आदि का लौंगटर्म उपयोग नहीं करेंगे।

तत्काल प्रभाव से लागू यह आदेश आगामी 5 दिसम्बर तक लागू रहेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति/संस्थान अथवा अन्य के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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