ड्रोन उपयोग पर निषेधाज्ञा आदेश जारी

जोधपुर। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने एक आदेश जारी कर आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह-2023 के दौरान पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में ड्रोन संचालन/उपयोगकर्ताओं को पाबंद करने एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर आयुक्तालय के संपूर्ण पुलिस थाना क्षेत्र में आदेश प्रसारित किया है।
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के जोधपुर आयुक्तालय के संपूर्ण क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाईंग अॅाबजेक्ट का संचालन/उपयोग नहीं करेगा। संपूर्ण क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाईंग अॅाबजेक्ट का संचालन/उपयोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संचालन/प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश 14 अगस्त से लागू होकर 16 अगस्त-2023 तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने पर तक प्रभावशील रहेगा।

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