ई-रवन्ना प्रकरणों एवं बकाया टैक्स प्रकरणों का कराएं निस्तारण
एमनेस्टी योजना-2023 का लाभ पाएं, इसके लिए अंतिम तारीख है 30 सितंबर
जोधपुर। परिवहन विभाग पीपाड़ शहर ने वाहन स्वामियों से ई-रवन्ना प्रकरणों एवं बकाया टैक्स का निस्तारण करवाने की अपील की है। ई-रवन्ना एवं बकाया टैक्स प्रकरण का निस्तारण नहीं करवाने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध विभाग की ओर से कार्रवाई कर ई-रवन्ना एवं बकाया टैक्स जमा नहीं करवाने पर रजिस्ट्रेशन निलंबित किए जाएंगे।
यह जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि एमनेस्टी योजना 2023 के तहत विभिन्न वाहन स्वामियों के ई-रवन्ना प्रकरण लंबित चल रहे हैं। भार वाहनों द्वारा बार-बार ओवरलोड वाहन संचालित कर के आमजन के लिए खतरा उत्पन्न किया गया है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53(1) के तहत दंडनीय अपराध है।
उन्होंने बताया कि वाहन स्वामियों को पूर्व में नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। वाहन स्वामियों के संतोषजनक पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर जुर्माना राशि अधिरोपित करते हुए पंजीयन के निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना में वाहनों पर लगभग 95 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई है। ट्रैक्टर पर अधिकतम जुर्माना राशि 7500 रुपए निर्धारित है। एमनेस्टी योजना 2023 का लाभ लेने की अंतिम तारीख, 30 सितंबर 2023 है। जिन वाहन स्वामी ने वाहन का मोटरयान टैक्स, विशेष सड़क टैक्स, एक बारीय टैक्स, एकमुश्त टैक्स व अधिभार 31 दिसंबर 2022 तक का जमा नहीं करवाया है, वे सभी अपने वाहन का कर जमा करवा कर एमनेस्टी योजना 2023 के तहत 31 दिसंबर -2022 तक के ब्याज में छूट का लाभ ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि वाहन खुर्द-बुर्द होने, वाहन कबाड़ी को बेचने पर वे वाहन स्वामी वाहन का एमनेस्टी योजना 2023 का लाभ लेते हुए बिना कोई टैक्स व ब्याज जमा कराए वाहन की आरसी निरस्त करवा सकते हैं। विभाग ने वाहन स्वामियों को चेतावनी दी है कि भार वाहन का बकाया टैक्स समय पर जमा करवायें अन्यथा उनके विरूद्ध विभागीय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।