बकाया जमा नहीं कराने पर बाकीदारों से रुपए वसूले

सिरोही (जयन्तिलाल दाणा)। उपखंड न्यायालय एवं तहसील न्यायालय सिरोही द्वारा रोडा एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में आरएमजीबी जावाल सिरोही की बकाया ऋण राशि चुकता नहीं करने पर बाकीदारों के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी करने पर बाकीदार बदाराम पुत्र खुशालजी घांची निवासी जावाल, प्रकाश कुमार पुत्र राजाराम माली निवासी जावाल तथा रमेश कुमार पुत्र लसाराम पुरोहित निवासी जावाल तहसील सिरोही ने बैंक की बकाया राशि क्रमशः सत्रह लाख तीस हजार रुपए बैंक में जमा करवा दी। श्रीमती नीरज कुमारी तहसीलदार सिरोही ने बताया कि वसूली कार्यवाही करने में थानाराम देवासी भू. अभिलेख निरीक्षक जावाल, सुरेश पटेल टीआरए, विकास भार्गव शाखा प्रबंधक आरएमजीबी जावाल, कैलाश प्रजापत पटवारी हल्का जावाल का विशेष सहयोग रहा है। सुरेश पटेल टीआरए सिरोही के अनुसार सभी रोडा एक्ट प्रकरणो में बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर भू अभिलेख निरीक्षकों एवं पटवारियों को नियमानुसार चल अचल सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश तहसीलदार सिरोही द्वारा जारी किए गए है।

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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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