आईआरआर एक्ट 1890 के तहत वसूली राशि
सिरोही (जयन्तिलाल दाणा)। जिला कलक्टर से प्राप्त उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग चैन्नई द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र में अंकित बकाया राशि 24663 रुपए का वसूली आदेश पारित करने पर बाकीदार तुलसीराम पुरोहित पुत्र हुकमजी पुरोहित निवासी वराडा से आई. आर. आर. एक्ट 1890 के तहत वूसली कार्यवाही करने के लिए छगनलाल पटेल, भू. अभिलेख निरीक्षक बरलूट को निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में उन्होंने संबंधित बाकीदार से वसूली कार्यवाही कर डीडी सिरोही जिला कलक्टर को भिजवाया। वसूली कार्यवाही करने में श्रीमती नीरज कुमारी तहसीलदार सिरोही, छगनलाल पटेल भू. अभिलेख निरीक्षक एवं सुरेश पटेल टीआरए का विशेष सहयोग रहा है।