उप जिला कलेक्टर ने कार्यवाही करते हुए 25 हजार का चालान बनाया

सेवा भारती समाचार।

पाली।  जिला कलक्टर अंश दीप के निर्देश पर कोविड-19 की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरिज हाल में  सरकारी प्रोटोकाल की पालना नही कर 100 से अधिक लोगो को बुलाने पर बुधवार को उप जिला कलेक्टर ने कार्यवाही करते हुए 25 हजार का चालान बनाया। आई.ए.एस. एवं उप जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बताया कि कोविड-19 की एडवाईजरी के अनुसार शादी समारोह में  अधिकतम 100 लोगों की अनुमति है फिर भी लाखोटिया मार्ग के निकट स्थित माली समाज भवन में एक आयोजक द्वारा समारोह में 100 से अधिक लोगो को बुलवाकर सरकारी नियमो की अवहेलना की गई जिस पर दुल्हे व परिजनो को बुलवाकर उनका नियमानुसार  25 हजार रूपए का चालान बनवाया गया। इसके अलावा वहा 100 से ज्यादा मोजूद लोगो को मेरिज हाल से बाहर निकलवाया गया। उन्होने बताया कि शादी समारोह में औचक निरीक्षण का कार्य आगामी दिनोे में भी जारी रहेगा।

अनुमति लेनी आवश्यक
आई.ए.एस. एवं उप जिला कलेक्टर ने बताया कि समारोह में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति है इस संबंध में उपखण्ड मजिस्टेªट को पूर्व में सूचित किया जाना आवश्यक होगा। जिसमें दूल्हा व दुल्हन पक्ष के सभी सदस्य तथा शादी की व्यवस्था में लगे यथा टेण्ट, केटरिंग, फोटोग्राफर  समेत  अन्य कार्यो में लगे सभी कार्मिक सम्मलित है। उन्होने बताया कि एडवाईजरी के अनुसार शादी समारोह में मास्क अनिवार्य तौर पर लगाने, नो मास्क-नो एन्ट्री के नियम की सख्ती से पालना, प्रवेश व निकास बिन्दुओं तथा कॉमन एरिया में थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश, सैनेटाइजर के प्रावधान करने समेत मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं की बार-बार सफाई एवं विडियोग्राफी अनिवार्य होगी। उन्होने बताया कि शादी समारोह में 100 से अधिक संख्या होेने पर 25000 हजार रूपये जुर्माना तथा बिना सूचना शादी समारोह करने पर 5 हजार रूपये जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी। उन्होने आमजन से अपील की कि वे शादी समारोह में नियमानुसार ही लोगो को आमत्रिंत कर आने वाली परेशानियो से बचे।

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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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