जनरल स्टोर मालिक को अवैध रूप से आतिशबाजी सामग्री एवं पटाखे बेचने पर चालान बनाते हुए पटाखे जब्त किए
सेवा भारती समाचार।
पाली। राज्य सरकार की ओर से आतिशबाजी सामग्री के बेचने या उपयोग करने पर रोक के बावजूद शुक्रवार को जिला कलक्टर अंश दीप के निर्देश पर उप जिला कलक्टर ने दूसरे दिन भी कार्यवाही करते हुए रामदेव रोड इलाके में एक जनरल स्टोर मालिक को अवैध रूप से आतिशबाजी सामग्री एवं पटाखे बेचने पर चालान बनाते हुए पटाखे जब्त किए। आई.ए.एस.एवं उप जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कोविड़ महामारी को देखते हुए इस बार आतिशबाजी सामग्री एवं पटाखे बेचने एवं उसके उपयोग पर पूर्णतया रोक लगा रखी है। फिर भी रामदेव रोड इलाके में सोनू जनरल स्टोर के मालिक द्वारा नियम विरूद्व पटाखे बेचे जा रहे थे। जिसकी सूचना पर वे स्वंय दुकान पर पहुचे ओर पटाखो का मोलभाव किया । ऐसे में दुकानदार द्वारा पटाखे देने के बाद उन्हांेने रामदेव रोड चोकी प्रभारी नारायण राम एवं उनकी टीम के सहयोग से स्टोर संचालक के खिलाफ कार्यवाही कर सामग्री जब्त करते हुए दस हजार रूपए का चालान बनाया। इस मोके पर कांस्टेबल महेन्द्र चैधरी, भवानी ंिसंह भाटी आदि मौजूद रहे।
पटाखे खरीदने वालो का भी कटेगा चालान
कौशल ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर कोई भी दुकानदार किसी प्रकार की आतिशबाजी सामग्री का बेचेगा तो 10 हजार रुपयें का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग या अनुमति देगा तो दो हजार रुपयें की राशि जुर्माने के तौर पर वसूल की जाएगी। उन्होने बताया कि उन्होंने बताया कि पाली शहर में कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं बेचेगा एवं कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग नहीं करेगा और न ही ऐसा करने की अनुमति देगा।
आतिशबाजी पर 31 दिसम्बर तक पूर्णतया रोक
उन्होने बताया कि कोविड़ महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पटाखों के चलने से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र विशेष कर फेफडों में खराबी की संभावना व प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए 31 दिसम्बर तक आतिशबाजी पर प्रतिबंध लागू किया है जिससे कि इन पटाखों के धुएं से वृद्धजन, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा और कोविड़ 19 के रोगियों के पश्चातवृर्ती प्रभाव विपरित रूप से प्रभावित न होे का इस्तेमाल नहीं करेगा।