ग्रामीण क्षेत्र में आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों के लाइसेंस के लिए प्रक्रिया शुरू

जोधपुर। दीपावली पर्व को मद्देनजर जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र (पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र को छोड़कर) में आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों के लाइसेंस के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों (पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र को छोड़कर) में आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों के लाइसेंस के लिए निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप-एई-5) में आवेदन पत्र शुक्रवार, 16 सितंबर तक कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर की न्यायिक शाखा में जमा किये जायेंगे। 

उन्होंने बताया कि इसके लिए दस्तावेज के चार-चार प्रतियों में सेट बनाकर प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें आवेदन पत्र (प्रारूप-एई-5) चार प्रतियों में, प्रस्तावित जगह का ब्ल्यू प्रिंट मानचित्र चार प्रतियों- स्व हस्ताक्षरित जिसमें आस-पास के व्यवसायिक परिसर की स्थिति स्पष्ट रूप से करनी होगी (दुकान का क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर से कम एवं 25 वर्गमीटर से अधिक न हो), आवेदन के पहचान की चार छाया प्रति, व्यवसायिक स्थान के स्वामित्व/ किरायानामा एवं सहमति पत्र आदि से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित चार छायाप्रति में एवं स्वामित्व का आईडी प्रूफ की एक छाया प्रति, यदि प्रस्तावित स्थल ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में स्थित है तो संबंधित ग्राम पंचायत के पदेन सचिव का अनापत्ति प्रमाण पत्र की 4 छाया प्रति, आवेदक के पासपोर्ट साइज के फोटो आवेदन पर लगाने के लिये, आवेदक के दो अतिरिक्त पासपोर्ट साइज के फोटो जमा करवाने होंगे।

उन्होंने बताया कि अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन अस्वीकार होने की संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की स्वंय की होगी तथा राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी होने वाली कोविड गाईडलाईन एवं अन्य दिशा-निर्देशों/आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। 

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