जोधपुर में 9 दिसंबर को होगा चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
जोधपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला अध्यक्ष श्री विक्रान्त गुप्ता जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला के निर्देशानुसार 9 दिसंबर को जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ समस्त न्यायालयों में लम्बित सिविल, फौजदारी, प्री-लिटिगेशन एवं राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती पूर्णिमा गौड़ ने बताया कि लोक अदालत के लिए जोधपुर जिला मुख्यालय पर कुल 03 बैंचो का गठन किया गया है। जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र की तालुकाओं जैसे बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, बालेसर, ओसियां, फलौदी तथा नवनिर्मित न्यायालय बाप, लोहावट, भोपालगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के राजीनामा योग्य समस्त प्रकृति के लम्बित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व मामले एवं जनोपयोगी सेवाओं व पांच व दस वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों का निस्तारण भी किया जायेगा। लोक अदालत की महत्वता के तहत कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी। सचिव श्रीमती गौड़ ने बताया की सुलभ न्याय दिलवाने में लोक अदालत एक अच्छी भूमिका निभा रहा है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की जीत होती है। इसलिए लोक अदालत के लिए एक बात कही गई है कि “लोक अदालत का है ये नारा न कोई जीता न कोई हारा’।
श्रीमती गौड़ ने आमजन से अपील की है कि सभी पक्षकारान अधिक से अधिक संख्या में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने-अपने लम्बित प्रकरणों को इस लोक अदालत में रखवाये, जिससे उन्हें तुरन्त लाभ प्राप्त हो सके।
सचिव श्रीमती गौड़ ने बताया कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिवक्तागण, पक्षकारगण कर्मचारीगण व सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहकर अपनी-अपनी सकात्मक भागीदारी निभायेंगे। वहीं राजीनामे से प्रकरणों का निस्तारण करवाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।