पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

जैसलमेर। जिले की अन्तराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में अवस्थित लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है।

इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाना नितान्त आवश्यक होने से जिला मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जैसलमेर जिले के किसी भी क्षेत्र जंहा से कि पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क जरिए सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है में किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होने बताया कि न हीं किसी व्यक्ति को इसके उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। शासन उपसचिव गृह द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में यह आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2023 तक प्रभावशील रहेगा।

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