कोरोना प्रोटोकाल के साथ धार्मिक स्थल खोले:- जिला कलक्टर

सिरोही। जिला स्तर पर धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जिला परिषद के सभागार में जिला कलक्टर भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में एक बैठक में हुई। जिसमें कोरोना प्रोटोकाल की पालना करते हुए धार्मिकों स्थलों को खोलने का निर्णय हुआ।
       जिला कलक्टर ने उपस्थित धार्मिक स्थलों के संचालकों को अवगत कराया कि धार्मिक स्थल पर दो गज की दूरी व मास्क है जरूरी की कठोरता से पालन करवाते हुए श्रदालुओ को मंदिर -मस्जिद में प्रवेश देना है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ओर तीसरी लहर की जो संभावना है, उसे देखते हुए हमें उन सभी नियमों की पालना करनी है जिससे व्यक्ति की जान को कोई खतरा नहीं हों। जिला कलक्टर ने संचालकों से कहा कि श्रद्वालु की जान जोखिम में डालकर दर्शन करवाने से बचे । उन्होंने कहा कि अभी वैक्सीन ही एक मात्र उपाय है जिससे कोरोना से बचा जा सके। इसलिए सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों को सबसे पहले अपना व अपने परिसर में कार्यरत सभी व्यक्तियों का वैक्सीन करवाना है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाईन के अनुसार धार्मिक स्थलों में धार्मिक गतिविधियों सुबह 5 बजे से सांय 4 बजे तक की अवधि में ही करनी है। इस अवधि के बाद धार्मिक स्थलों पर किसी तरह की भीडभाड देखी गई, तो प्रशासन उस पर कार्यवाही करेगा। उन्होंने सभी बडे धार्मिक स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने पर जोर देते हुए कहा कि कैमरे लगे होने से यह पता चल सकता है कि किस धार्मिक स्थल में कोरोना गाइडलाईन पर उल्लघ्ंान हो रहा है। उन्होंने भीड को नियंत्रित करने के लिए अपने खर्चे पर होमगार्ड या स्वंयसेवकों की व्यवस्था, सेनेटाईज व्यवस्था, थर्मल टेस्टिंग एवं दो गज की दूरी पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।
      पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्रसिंह यादव ने कहा कि भीडभाड को नियंत्रित नहीं कर पाने की स्थिति में संचालकों को स्वंय के स्तर पर धार्मिक स्थल को उस दिन के लिए बंद करने जैसा निर्णय लेकर लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने का कदम उठाना चाहिए। श्रावण मास में सोमवार को शिवालयों में होने वाली भीड को नियंत्रित करने के लिए अभी से कार्य योजना संचालकांें को बनानी चाहिए । पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस मास में पुलिस की गश्त को बढाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो श्रदालु कोविड गाइडलाईन की अवहेलना करें , उनके विडियो फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराने पर पुलिस की ओर से उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों पर भीड होने पर उस दिन के विडियो फुटेज मंगवाकर प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
     मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ राजेश कुमार ने कोरोन बचाव के लिए जिले में अभी तक 18 वर्ष से अधिक आयु के 40 प्रतिशत लोगों के पहली वैक्सीन लगाई जा चुकी है और बाकी बचे लोगों के लिए वैक्सीन लगाने का अभियान चल रहा है जिसमें सभी धार्मिक गुरूओं का भी योगदान जरूरी है। जिस धार्मिक स्थल में 100 या 100 से अधिक स्टाफ कार्यरत है वहा पर वैक्सीन शिविर लगाने की आवश्यक हो , तो चिकित्सा विभाग वहां पर भी शिविर का आयोजन कर सकती है।
      इस बैठक में धार्मिक स्थलों के गुरू व संचालको से इस बाबत् सुझाव भी आमंत्रित किए। इस बैठक में उपखंड अधिकारी हसमुख कुमर समेत में धार्मिक स्थलों के गुरू व संचालको इत्यादी उपस्थित थे।

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