जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया अंबिका मोटर्स व बजाज ऑटो को रुपए अदा करने का आदेश
सिरोही। (जयन्तिलाल दाणा)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पृथ्वीराज शर्मा, सदस्य रोहित खत्री व सदस्या उज्जवल सांखला ने अंबिका मोटर्स, आबूरोड व बजाज ऑटो लि. जयपुर को एक माह के भीतर पृथक पृथक या संयुक्त तौर पर 20 दिन के भीतर प्रार्थी प्रेमराज की मोटर साईकिल में नई क्लेच प्लेट, नया फयूल मीटर एवं एक्सीलेटर वायर अटकने की खराबी दुरूस्त कर वाहन सुर्पुद करने तथा आदेश की तारीख से 20 दिन में अप्रर्थीगण यदि प्रार्थी का वाहन दुरूस्त कर सुर्पुद नही करते है तो प्रत्येक दिवस 200 रूपये हर्जाना देने का आदेश दिया। प्रार्थी प्रेमराज ने अंबिका मोटर्स से बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा निर्मित एक मोटर साईकिल खरीदी थी जो खरीद तारीख के एक माह पश्चात ही मोटर साईकिल की क्लेच प्लेट, फयूल मीटर व एक्सीलेटर वायर अटकने की शिकायत होने पर अप्रार्थी अंबिका मोटर्स के पास लेकर बार-बार सही करवाने गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। अप्रार्थीगण द्वारा मोटर साईकिल की क्लेच प्लेट दो बार ठीक करने के बाद भी क्लेच प्लेट ठीक नहीं हुई और फयूल मीटर नहीं बदला एवं एक्सीलेटर वायर का अटकना बंद नहीं हुआ। प्रार्थी की मोटर साईकिल ठीक करने हेतु अंबिका मोटर्स में दो तीन वर्षों से रखी है, जिससे प्रार्थी मोटर साईकिल के उपयोग व उपभोग से वंचित रहा है। जिला उपभोक्ता आयोग की राय में प्रार्थी की मोटर साईकिल में अप्रार्थीगण द्वारा क्लेच प्लेट, फयूल मीटर एवं एक्सीलेटर वायर अटकने की खराबी दुरूस्त नहीं करने व दो-तीन साल मोटर साईकिल पडे रखने का कृत्य सेवा दोष की श्रेणी में आता है नैसर्गिक सिद्धांतों के आधार पर प्रार्थी मोटर साईकिल के उपयोग व उपभोग से वंचित होने से उसे मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परेशानी हुई है। इसलिए मानसिक, शारिरीक व आर्थिक हर्जाना 20 हजार रूपये व परिवाद व्यय के 5 हजार रूपये अदा करने आदेश दिया। अप्रार्थीगण द्वारा यह राशि एक माह में अदा नहीं करने पर प्रार्थी, अप्रार्थीगण से आदेश की तारीख से वसूली तक उक्त राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा।