चुनाव अवधि में शस्त्र जमा कराने के निर्देश
पाली । मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार आगामी नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव शांति पूर्वक, स्वतंत्र एवं भयमुक्त सम्पन्न करवाये जाने एवं जिले में कानून व्यवस्था व लोक शांति बनाए रखने के लिए चुनाव के दौरान शस्त्र संबंधित पुलिस थानो में जमा करवाये जाने के निर्देश दिए।
जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री ने बताया कि पाली जिले के सभी क्षेत्रो में सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए पाली जिले में अधिवासित एवं विद्यमान शस्त्रधारक व शस्त्र लाईसेंस धारक चाहे उनके शस्त्र लाईसेंस किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा जिले के बाहर अन्य अनुज्ञापनः अधिकारियो द्वारा जारी शस्त्र लाईसेंसधारकों जिनमें से संबंधित को छोड़ते हुए अपने शस्त्र तत्काल संबंधित अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के पास जमा करवा दें और पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी से आगामी नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की मतगणना होने के सात दिवस पश्चात् पुनः प्राप्त किये जा सकेंगे।
उन्होंने पाली जिले के सभी पुलिस थानों में जमा करवाये गए शस्त्रों की संकलित सूची पुलिस थाना वार प्रतिदिन जिला पुलिस अधीक्षक पाली एवं संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे। यह आदेश बैंक शाखाएं व बैंक शाखाओं में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले अनुज्ञापत्र धारी, ऐसे शूटिंग करने वाले खिलाड़ी जो अपने शस्त्रों से विभिन्न राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इस अवधि के दौरान हिस्सा लेना चाहेंगे अथवा आने वाली किसी प्रतियोगिताओं क लिए इस अवधि में निशानेबाजी का अभ्यास करना चाहेंगे, वे समस्त शस्त्रधारी, जिन्हें अपनी ऑफिसियल ड्यूटी पर ऑफिसियल शस्त्र दिए गए है, जैसे बैंक सुरक्षा बैंक सुरक्षाकर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सैनिक बल, शस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स होमगार्ड व उन राज्य व केन्द्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कानून व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी देने के लिए अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किये गए हो एवं मंदिर, कंपनीज, संस्थाओं आदि की सुरक्षा में नियुक्त सुरक्षा गार्ड को वर्णित चारों श्रेणियों को हथियार जमा कराने से मुक्त रखा जाता है।
इसके के अलावा कोई अनुज्ञापत्र धारी अपनी आत्म सुरक्षा के लिए या अन्य उचित कारण से हथियार अपने पास रखना चाहता है तो वह संबंधित पुलिस थाना अधिकारी को अपना प्रार्थना पत्र आगामी 23 फरवरी 2026 तक कारण सहित प्रस्तुत कर सकेगा। थाना अधिकारी अनुज्ञापत्रधारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय जांच रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक पाली के माध्यम से तत्काल जिला स्तरीय स्क्रिनिंग कमेटी के अध्यक्ष (जिला मजिस्ट्रेट पाली) को भिजवायेंगे। जिला स्तरीय स्क्रिनिंग कमेटी अनुज्ञापत्रधारी के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण के आधार पर विवेचन कर निर्णय पारित करेंगे। उन्होंने यह आदेश जारी करने से पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई करना एवं तामिल करवाना संभव नहीं है। इस आदेश का प्रचार प्रसार सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर किया गया। उन्होंने आदेश की पालना जिन शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के द्वारा नहीं पाया गया तो वे उनके विरूद्ध आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत व भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे। यह आदेश मंगलवार से नगर पालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं चुनाव की मतगणना के परिणाम जारी होने के पश्चात भी दिवस तक प्रभावी रहेगा।