दुष्कर्म के प्रयासकर्ता आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास
सिरोह (जयन्तिलाल दाणा)। पुलिस थाना अनादरा में गत 1 मार्च 2014 में दर्ज दुष्कर्म के मामले में सैंशन न्यायाधीश ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 1 मार्च 2014 में अनादरा थाने में पामेरा निवासी परिवादिया ने रिपोर्ट पेश की थी कि परिवादिया का पति दलाराम पामेरा गांव के वणाराम के कुंए पर गया हुआ था, दोपहर में करीब 1 बजे परिवादिया उनके पति को खाने देेने के लिए पैदल-पैदल रास्ते में जा रही थी। तब बीच रास्ते में अभियुक्त समेलाराम पुत्र धनाजी मोटरसाईकिल लेकर आया एंव परिवादिया के आडे फिरकर रास्ता रोककर परिवादिया को मोटरसाईकिल पर बैठने को कहा परिवादिया के मना करने पर समेलाराम ने परिवादिया के साथ खिंचातानी कर उसके ब्लाउज में हाथ डालकर फाड दिया एवं परिवादिया को नीचे पटककर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया एवं परिवादिया के मुंह में कपडा डाला, जिस पर परिवादिया बडी मुश्किल से मुंह से कपडा हटाकर चिल्लाई तो पास के खेत से ही उसका पति दलाराम भागकर आया, तब आरोपी समेलाराम वहां से मौके से मोटरसाईकिल लेकर भाग गया। परिवादिया की रिपोर्ट पर बाद संपूर्ण अनुसंधान पुलिस थाना अनादरा द्वारा आरोपी समेलाराम के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 376/511 भा.द.स. का प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। बाद विचारण अभियोजन की पक्ष की ओर से लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित की ओर से प्रस्तुत किए गए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सैशन न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने अभियुक्त समेलाराम को अपराध अन्ंतर्गत धारा 376/511 भा.द.स. के अपराध में दोषसिद्ध मानते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास एंव तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है एवं साथ ही धारा 323 भा.द.स. में अभियुक्त को एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से तथा 341 भा.द.स. के आरोप में एक माह का साधारण कारावास एवं पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित ने की।