रोडा एक्ट के तहत 4,91,226 रुपए वसूले
सिरोही। रोडा एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक वराडा, बरलूट एवं सिलदर की बकाया ऋण राशि चुकता नहीं करने पर बाकीदारों के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी करने पर बकाया राशि जमा करवा दी है। सिरोही तहसीलदार श्रीमती नीरज कुमारी ने बताया कि उपखंड न्यायालय सिरोही एवं तहसील न्यायालय सिरोही द्वारा बाकीदारों मूलाराम पुत्र चमनाजी मेघवाल निवासी सियाकरा, शंकरलाल पुत्र नरसाजी पुरोहित निवासी मनोरा, कालुराम पुत्र मूलाजी माली निवासी वराडा, फूसाराम पुत्र ओटाजी मेघवाल निवासी बरलूट तथा रविंद्र कुमार पुत्र जगदीश कुमार रावल निवासी बरलूट ने बैंक की बकाया राशि क्रमशः 4,91,226 रुपए बैंक में जमा करवा दी है। वसूली कार्यवाही करने में थानाराम देवासी भू. अभिलेख निरीक्षक जावाल, बद्रीनारायण पटेल भू. अभिलेख निरीक्षक मेरमांडवाडा, सुरेश पटेल टीआरए, ओमप्रकाश वैष्णव शाखा प्रबंधक आरएमजीबी बैंक बरलूट, अक्षय भानावत शाखा प्रबंधक आरएमजीबी बैंक वराडा, रौनक मालपानी शाखा प्रबंधक आरएमजीबी बैंक सिलदर तथा अशोक माली पटवारी हल्का मनोरा का विशेष सहयोग रहा है। रमेश कुमार लालावत क्षेत्रीय प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक सिरोही के अनुसार सभी रोडा एक्ट प्रकरणों में बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर भू अभिलेख निरीक्षकों एवं पटवारियों को नियमानुसार चल अचल सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश तहसीलदार सिरोही द्वारा जारी किए है।