रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालिन कफ्र्यू रहेगा

सेवा भारती समाचार।

पाली। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पाली जिला मुख्यालय के नगरीय सीमा में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालिन कफ्र्यू रहेगा। अब शहरी सीमा में शाम 7 बजे प्रतिष्ठान व बाजार बंद हो जाएंगे। राजकीय व निजी कार्यालयों में 100 अधिक कार्मिकों होने पर 75 प्रतिशत कार्मिक ही उपस्थित रहेंगे तथा 25 प्रतिशत कार्मिक वर्क फार्मो होम करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने आदेश जारी कर 31 दिसम्बर तक रात्रिकालिन कफ्र्यू रहेगा। इसके बाद 8 बजे तक प्रशासन की और से लोगों को घर तक पहुंचने का समय दिया है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे किसी भी प्रकार की दुकान नहीं खुलेगी। कोविड़ 19 के प्रकरणों में वृद्धि को देखते हुए जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कफ्र्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि सांय 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे ताकि संबंधित स्टाॅफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाये। उन्होंने बताया कि गाईडलाईन के तहत वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा हो, जिनकी रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कम्पनियां, कैमिस्ट शाॅप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमजन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति, आपातकालीन परिस्थिति में प्रतिबंधित क्षेत्र में आने-जाने वाले वाहनों, व्यक्तियों का आवागमन पर कफ्र्यू संबंधी गाईडलाईन लागू नहीं होगी। उन्होंने बताया कि विवाह सीजन के चलते कफ्र्यू से इन समारोहों को दूर रखा गया है। लेकिन कोरोना गाईडलाईन की पालना करनी होगी वरना जुर्माने के साथ कार्रवाही भी होगी। विवाह समारोह के लिए परमिशन लेनी होगी तथा कोविड़ 19 प्रोटोकाॅल की पूर्ण पालना करनी होगी जिसके तहत फेस मास्क, सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रेनिंग, सोशियल डिस्टेंसिंग, नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि शहर की नगरीय सीमा में स्थित सभी कार्यालयों पर जहां कार्मिकों की संख्या 100 से अधिक है वहां 75 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे तथा 25 प्रतिशत कार्मिक वर्क फर्मो होम करेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय, अस्पताल एवं चिकित्सा संबंधी संस्थापन एवं अन्य आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं पर यह गाईडलाईन लागू नहीं होगी। आदेष का उल्लंघन करने पर व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा दी राजस्थान एपेडमिक डिजेजस आॅर्डिनेष 2020 व अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानाअें के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकता है।

Show More

Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button