मतदान दिवस पर अवकाश घोषित

सेवा भारती समाचार
जोधपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह ने एक आदेश जारी कर जिले की पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के सरपंचों, वार्ड पंचों के लिए होने वाले मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले समस्त विभागों, संस्थाओं, उपक्रमों में 28 सितम्बर, 3 अक्टूबर, 6 एवं 10 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
आदेश के तहत औद्योगिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को जो मतदान के हकदार है उनको संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में जहंा पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर नियोजक के विरूद्ध नियमानुसार दण्डनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
आदेश के तहत जिले में 28 सितम्बर को प्रथम चरण में पंचायत समिति आऊ की 4 ग्राम पंचायत, बावड़ी की 32 ग्राम पंचायत, चामू की 1 ग्राम पंचायत, देचु की 4 ग्राम पंचायत, लोहावट की 3, मण्डोर की 28, केरू की 22, फलौदी की 2 तथा सेखाला की 1 ग्राम पंचायत में मतदान होगा। द्वितीय चरण 3 अक्टूबर को बाप पंचायत समिति की 36 ग्राम पंचायत, बापिणी की 20, भोपालगढ की 31 ग्राम पंचायत, तृतीय चरण 6 अक्टूबर को धवा पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायत, घंटियाली की 31 तथा लूणी की 33 ग्राम पंचायत में मतदान होगा। 10 अक्टूबर को चतुर्थ चरण में पंचायत समिति ओसियंा की 34 ग्राम पंचायत, पीपाड़ शहर की 35 तथा तिंवरी की 33 ग्राम पंचायत में मतदान होगा।

Show More

Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button