सरपंच चुनाव में पाॅजिटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति भी मतदान के लिए आ सकते है
सेवा भारती समाचार
पाली। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के 28 सितम्बर को होने वाले मतदान में निर्वाचक नामांवली में पंजीकृत मतदाता मतदान का हकदार होगा। मतदान के समय कोविड़ 19 पाॅजिटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति भी मतदान के लिए आ सकते है। इसके संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंश दीप ने बताया कि जिले में रायपुर व रानी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच चुनाव में मतदान के दौरान कोविड़ 19 पाॅजिटिव केस वाले मतदाता भी आ सकते है। इसको मध्य नजर रखते हुए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत के संविधान के अनुछेद 243के एवं पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत दिशा निर्देश जारी किए है। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिन पंचायतों के लिए मतदान होना निश्चित है उन पंचायतों में मतदान से एक दिन पूर्व की कोविड़ 19 पाॅजिटिव रिपोर्ट केस की सूचना संबंधित उपखण्ड़ अधिकारी एवं इस कार्यालय के लिए नियुक्त ब्लाॅक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त सूचना उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार संबंधित मतदान दल को उपलब्ध करवाएंगा। यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र में ही है तो ब्लाॅक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोविड़ 19 पाॅजिटिव रिपोर्ट किए गए मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्यकर्मी, पटवारी, ग्राम सचिव को किसी सुरक्षित माध्यम से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित करेगा। संबंधित कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से उसका मतदाता सूची में नाम एवं क्रमांक भी प्राप्त करेगा। यदि मतदाता मतदान की इच्छा व्यक्त करता है तो ब्लाॅक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान के लिए समय निर्धारित करवाकर उसे सूचना देगा। ऐसे व्यक्ति का मतदान सबसे अंत में करवाया जाए।
उन्होंने बताया कि कोविड़ 19 पाॅजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मीयों की देखरेख में चिकित्सा विभाग प्रोटोकाॅल व निर्देश तथा इस संबंध में नियत सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान करवाया जाएगा। मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति के मतदान के समय ग्लब्स पहनकर रहेगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों का अनुपालन करेंगे। स्वास्थ्यकर्मी पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम व क्रमांक से अवगत करवाएंगा। उसकी पहचान के लिए पीपीईकिट व मास्क नहीं हटाया जाएगा। मतदान अधिकारी इस का नोट डालकर मतदान के लिए अनुमति देगा। ऐसे कोविड़ 19 पाॅजिटिव रिपोर्ट मतदाता द्वारा मतदान के समय मतदान दलों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसकी उंगली पर अमिटस्याही लगाई जाने की एवं मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर व अंगुठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। संका समाधान के लिए स्पष्ट किया जाता है कि कोविड़ 19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकाॅल में या अन्य तत्समय प्रभावी विधि या नियम के अंतर्गत यदि ऐसा कोविड़ 19 पाॅजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी व प्राईवेट अस्पताल या होम आईसोलेशन में से नहीं हटाया जा सकता तो उस पर यह आदेश कोई प्र्रतिकुल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्र इस आदेश के आधार पर ऐसे कोविड़ 19 पाॅजिटिव रिपोर्ट किए गए व्यक्ति को सरकारी व प्राईवेट अस्पताल या होम आईसोलेशन में से मतदान के लिए नहीं लाया जाएगा।