14 दिन की अवधि हो जाने पर कन्टेनमेंट जोन को हटा दिया गया
सेवा भारती समाचार
पाली। जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने आदेश जारी कर पाली, रोहट, बाली एवं मारवाड़ जंक्शन उपखण्ड क्षेत्र के संबंधित क्षेत्रों में लगाए गए कन्टेनमेंट जोन में चरणबद्ध सर्वे कर तीन चरण पूर्ण कर लिए जाने एवं 14 दिन की अवधि हो जाने पर कन्टेनमेंट जोन को हटा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर जिले के पाली उपखण्ड क्षेत्र के नगर परिषद क्षेत्र में डाॅ मदनसिंह राजपुरोहित के मकान से श्री अचलसिंह राजपुरोहित के मकान तक, बसंत विहार, प्लांट नम्बर 65 मोहम्मद मेहबूब पुत्र अब्दुल मजीद से प्लांट नम्बर 73 मोहम्मद याकूब पुत्र करीम तक छीपों की ढाल, नामदेव हिन्दू छीपा समाज मंदिर से प्लाॅट नम्ब्र 50 असलम अली पुत्र साबीर अली तक जाकि हुसैन मार्ग, मकान नम्बर 63 नरेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल रेगर से मकान नम्बर 66 नन्द किशोर तक, सुभाष नगर, दिलीप वैष्णव के मकान से श्याम गोस्वामी के मकान होते हुए रामनिवास के मकान तक 100 मीटर का क्षेत्र, राजेन्द्र नगर विस्तार, मकान नम्बर 87 से मकान नम्बर 91 तक जाकिर हुसैन मार्ग, प्लांट नम्बर 148 तेजाराम से प्लांट नम्बर 151 बगडाराम तक पंचम नगर, मकान नम्बर 61 से मकान 67 तक गली नम्बर दो पंचम नगर, रोहट उपखण्ड क्षेत्र के ग्राम वायद में सीता रेबारी के मकान से तेजसिंह भाटी के मकान तक वार्ड नम्बर 8 वायद 100 मीटर की परिधि, ग्राम खारड़ा में सोहनदास के बाड़े से केशुदास अनताराम के घर तक वार्ड नम्बर 5 की 100 मीटर परिधि क्षेत्र, बाली उपखण्ड़ क्षेत्र के ग्राम दुदनी में महेन्द्रसिंह पुत्र स्वरूपसिंह राजपूत के घर तक, बाबुलाल पुत्र देवाराम ढोली के घर तक, छत्तरसिंह पुत्र भीकसिंह राजपूत के प्लांट तक, गुमानसिंह पुत्र धुलसिंह राजपूत का प्लांट तथा मारवाड़ जंक्शन उपखण्ड क्षेत्र के ग्राम खारड़ी में खारड़ी के मुख्य आबादी क्षेत्र में रामाजी पुत्र कूपाजी देवासी के मकान से भंवरललाल पुत्र नारायणलाल सिरवी के मकान तक का सम्पूर्ण समेकित क्षेत्र में लगाए गए कन्टेनमेंट जोन को हटा दिया है। आदेश में बताया गया कि इन प्रतिबंधित क्षेत्र में चरणबद्ध सर्वे के कार्य तीन चरण में पूर्ण कर लिए गए तथा इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट की अवधि 14 दिन की पूर्ण हो चुकी है। आमजन की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए इन सभी क्षेत्रों में घोषित जीरो मोबिलिटी क्षेत्र आदेश को प्रत्याह्रत कर लिया गया है। इन सभी क्षेत्रों में लाॅकडाउन एरिया के संबंध में सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन लागू रहेगी।