नये वाहनों का पंजीयन 30 अप्रेल तक करवा लें वाहन मालिक

सेवा भारती समाचार 

सिरोही। जिले के ऐसे वाहन मालिक जिन्हांने 31 मार्च तक बीएस-फोर वाहन खरीदे हैं और अभी तक उनका पंजीयन जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में नहीं करवाया है। अपने वाहनों का पंजीयन 30 अप्रेल तक करवा सकते हैं।
जिला परिवहन अधिकारी कानसिह परिहार ने स्पष्ट किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में 31 मार्च, 2020 से पूर्व विक्रित एवं फडा की सूची में वर्णित एवं जिले में पंजीकृत होने योग्य सभी वाहनों के संबंध में आवश्यक नियमानुसार दस्तावेज एवं अन्य औपचारिकताएं तत्काल पूर्ण करते हुए ऐसे वाहनों के पंजीयन के लिए संबंधित पंजीयन अधिकारी के समक्ष सिस्टम बेस्ड एपरूवल के लिए तत्काल प्रस्तुत करें ताकि 30 अपे्रल तक ऐसे किसी वाहन का पंजीयन किया जा सके इसके लिए अवकाश में भी परिवहन विभाग विशेष रूप से कार्यालय खुले रखकर पंजीयन कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे टीआरसी धारक बीएस-फोर वाहन मालिकों को भी अवगत कराया है कि जिन्होनें अपना बीएस-फोर वाहन 31 मार्च, 2020 तक खरीदा हो एवं उसका पंजीयन नही कराया हो वे वाहन मालिक संबंधित पंजीयन अधिकारी के समक्ष 30 अपे्रल तक अपने वाहन के दस्तावेज लाकर पंजीयन करवा लेवें । उक्त तिथि के बाद ऐसे नये खरीदे गये वाहनों का पंजीयन नहीं किया जायेगा। अगर कोई बीएस-फोर वाहन मालिक अपने वाहन का पंजीयन निर्धारित तिथि तक नही करवाएगा तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं वाहन मालिक की होगी।

 

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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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