चार वर्षीय पीड़िता बच्ची को सहायता राशि प्रदान की गयी
राजस्थान प्रतिकर योजना के तहत जघन्य और सनसनीखेज मामले में
जोधपुर। राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध से पीड़ित व्यक्ति व उसके आश्रितों को यथोचित राहत दिलाने के लिए अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के कार्यों की समीक्षा बैठक बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के अध्यक्ष राघवेन्द्र काछवाल जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में सचिव कुमार ने बताया कि अपराध से पीड़ित पक्ष के पुर्नवास एवं प्रतिकर की योजना के तहत सरकारी कोष से विभिन्न अपराधों के पीडितों को देय प्रतिकर राशि दिलाने के प्रावधान किये गये है। इस योजना में पीडित पक्ष को आवश्यक चिकित्सा खर्च तथा अन्य अंतरिम राहत के रूप में अंतरिम प्रतिकर दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान प्रतिकर योजना के तहत जघन्य और सनसनीखेज मामले में एक चार वर्षीय पीडिता बच्ची को सहायता राशि प्रदान की गयी। इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लम्बित 5 आवेदन पत्रों के निस्तारण के संबंध में सदस्यों द्वारा आपस में विचार विमर्श एवं समीक्षा कर लगभग 11 लाख 50 हजार रूपये प्रतिकर राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर रामचन्द्र गरवा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला मुकेश कुमार प्रथम, जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसियेशन जोधपुर नाथूसिंह राठौड़ उपस्थित थे।