अदालती कार्यवाही को लाइव दिखाने संबंधी याचिका पर नोटिस जारी

जोधपुर। अदालती कार्यवाही को लाइव देखना हर नागरिक का अधिकार है और विशेष रूप से वे सभी याचिकाएं जो कोरोना वायरस से संबंधित हैं। इस मांग को लेकर अधिवक्ता अर्पित गुप्ता द्वारा जनहित याचिका हाईकोर्ट में पेश की गई। इस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के ही रजिस्ट्रार जनरल व विधि विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में आगामी दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। सभी पक्षों से आने वाली जानकारी के बाद कोर्ट की ओर से सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की सुनवाई की जाएगी।मामले में याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से यह निर्देश देने की मांग की है कि राजस्थान राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति पर चर्चा करने वाली याचिकाएं और राज्य द्वारा किए जा रहे प्रयास महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के विषय हैं। नागरिकों का यह अधिकार है कि वे अदालतें और लाइव सुनवाई में भाग लें। याचिकाकर्ता ने बताया कि कोरोनाकाल से पहले सुनवाई के समय भी हर अदालत ने जनता के देखने के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए, जो राज्य की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। अब इस मामले में दो सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी।

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