जिला कलेक्टर ने जारी किए नो मास्क, नो एन्ट्री लिखे जाने के लिए आदेश
सेवा भारती समाचार
जोधपुर। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह ने जिले में वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को सीमित करने तथा मास्क के उपयोग को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से मिशन जीवन रक्षा के तहत जिले में समस्त प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली सरकारी व गैर सकारी संस्थानों के प्रवेश द्वार पर नो मास्क, नो एन्ट्री लिखे जाने के लिए आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, कार्यालयों, सरकारी, निजी चिकित्सालय, क्लिनिक, नर्सिंग होम, सभी प्रकार के सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों, शो रूम, मोट्स, सैलून, स्पा, रेस्टोरेंन्ट्स, केबिन्स, आईटी केन्द्र, ईमित्र, पैट्रोल पम्पस्, सार्वजनिक परिवहन के साधनों, उद्योग एवं कारखानों केअपने परिसर में प्रवेश द्वार पर सहज दृश्य स्थल पर नो मास्क, नो एन्ट्री तथा बिना मास्क प्रवेश निषेध लिखा हुआ 3 फीट गुणा 3 फीट का बोर्ड, बैनर लगाने तथा बिना मास्क के आने वाले व्यक्ति को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं देकर किसी भी प्रकार की सेवा उपलब्ध नहीं करवाने के आदेश जारी किए है। आदेश के तहत परिसर में आने वाले व्यक्तियों को पूर्णतया सेनिटाईज करना सुनिश्चित करेगें, परिसर क्षेत्र में केवल अत्यावश्यक कार्य से आने वाले तथा परिसर के क्षेत्रफल के अनुपात में सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना सुनिश्चित हो सके उतनी ही संख्या में व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाये, परिसर में भीड़ एकत्रित नहीं होने दें। यथा संभव अप्रत्यक्ष संपर्क साधन तथा दूरभाष द्वारा आर्डर, होम डिलीवरी, अॅानलाईन पोर्टल, एप्प आदि को प्रोत्साहित किया जाये। यदि ऐसा कोई पोर्टल, एप्प, दूरभाष नम्बर उपलब्ध है तो उसे भी प्रवेश द्वार के बाहर स्पष्ट दृश्य रूप से अंकित कराया जाये।
आदेश के तहत सार्वजनिक परिवहन के साधनों यथा राजकीय, निजी बस, मिनी बस, सिटीबस, टैक्सी, अॅाटो आदि में बिना मास्क के किसी भी सवारी को नहीं बैठाया जाए, साथ ही इन साधनों में सहज दृश्य स्थल पर नो मास्क, नो एन्ट्री‘ तथा बिना मास्क प्रवेश निषेध का बोर्ड या बैनर लगाया जाएं।
डोर टू डोर सप्लाई करने वाले दूग्ध वितरक, सब्जी, फल वितरक, अॅान लाईन आर्डर, रेस्टोरेंट्स के फूड की डिलेवरी करने वाले आदि भी बिना मास्क के वितरण नहीं करेंगे तथा सैनिटाईजेशन व सोशल डिस्टेसिंग के सभी मानदण्डों की पालना की जाएं। ऐसे वाहन, ठेला आदि पर भी नो मास्क, नो सर्विस तथा मास्क नही तो सेवा नहीं का बोर्ड, बैनर लगायेंगे।
आदेश के अवहेलना करने पर सेवा प्रदाता तथा सेवा ग्राही दोनों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व भारतीय दण्ड संहिता 1860 के विहित प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसमें कारावास तथा जुर्मानें का प्रावधान है। समस्त प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले संस्थानों में आदेशों की पालना करवाने एवं समय-समय पर पर्यवेक्षण करने के लिए पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम, स्थानीय निकाय, पंचायतीराज संस्था, आबकारी विभाग, रसद विभाग, उद्योग विभाग, राज्यकर विभाग, रोडवेज, परिवहन विभाग, कृषि विपणन विभाग में पदस्थापित अधिकारीगण उत्तरदायी होंगे तथा निर्देशों की पालना जीरो-टॅालेरेंस पॅालिसी के साथ सुनिश्चित करवाएंगे।