ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले भार वाहनों को 31 मार्च तक  परमिट की आवश्यकता से छूट : परिवहन आयुक्त

सेवा भारती समाचार 
जयपुर। प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलैण्डर का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले भार वाहनों को परमिट की आवश्यकता से 31 मार्च 2021 तक मुक्त कर दिया गया है।
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव श्री रवि जैन ने बताया कि परिवहन विभाग एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21 सितम्बर को जारी की गई अधिसूचना में कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलैण्डर का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले भार वाहनों जैसे ट्रक, मिनी ट्रक, पिकअप इत्यादि को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66(1) के उपबन्ध से अर्थात परमिट की आवश्यकता से दिनांंक 31 मार्च 2021 तक मुक्त किया गया है ताकि देशव्यापी ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसी के आधार पर परिवहन विभाग राजस्थान सरकार ने भी सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारियों को अधिसूचना का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।
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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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