मुख्यमंत्री ने दी दुर्घटना प्रकरणों में सहायता के लिए आवेदन में तीन माह की छूट

सेवा भारती समाचार

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दुर्घटना प्रकरणों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता के लिये आवेदन करने में कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन के कारण आये व्यवधान को देखते हुए ऎसे मामलों मेंं 90 दिन का शिथलन दिया है। इस छूट के बाद ऎसे दुर्घटना प्रकरण जिनमें आर्थिक सहायता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक पूरी हो गई है उनमें 31 अगस्त, 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकरणों में पूर्व की भांति दुर्घटना की तिथि से छह माह के भीतर आवेदन करना होगा। गहलोत ने ऎसे सभी प्रकरणों में संवेदनशीलता बरतने पर जोर दिया है ताकि गरीब और जरूरतमंद को परेशानी नहीं हो। दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को राहत पहुंचाने के लिए उठाया गया यह कदम मुख्यमंत्री संवेदनशीलता का परिचायक है।
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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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