ऑनलाइन लोक अदालत आठ अगस्त को

सेवा भारती समाचार

जोधपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा आठ अगस्त को ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौर में पक्षकारों व अधिवक्ताओं को न्यायालयों में ा आना पड़े एवं वे अपने घर से ही ऑनलाइन माध्यमों से लोक अदालतों में भाग ले सकें इस संबंध में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिद्धेश्वर पुरी ने बताया गकि यह लोक अदालत प्रि-लिटिगेशन के सन्दर्भ मे केवल धन वसूली प्रकरण एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के संदर्भ में चेक अनादरण के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोडक़र) एवं अन्य सिविल मामलों के विषयों पर आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पक्षकारों को ई-मेल एवं व्हॉट्सएप के जरिये नोटिस भेजे जाऐंगे और पक्षकारों की सहमति से वीडियो कॉन्फें्रसिंग के जरिये प्री-काउंसलिंग की जाएगी तथा राजीनामा होने के दिवस ही उसे नियमानुसार तस्दीक किया जाएगा। दोनो पक्षकार राजीनामे पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करेंगे तथा प्री-काउंसलिंग बैंच के समक्ष उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्ताा द्वारा अपने-अपने पक्षकरों के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया जायेगा। तत्पश्चात राजीनामा प्री-काउंसलिंग बैंच द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यह प्रक्रिया सुरक्षित डिजिटल तरीके से पक्षकार के मोबाइल पर ओटीपी नम्बर प्राप्त होने पर संपादित होगी तथा पक्षकारान न्यायालय में बिना उपस्थित हुए ऑनलाइन लोक अदालत का घर बैठे लाभ उठा सकते है।

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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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