धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी ऐरिया घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की

सेवा भारती समाचार

पाली। पाली उपखण्ड क्षेत्र के नगर परिषद क्षेत्र एवं उपखण्ड़ सुमेरपुर के संबंधित क्षेत्रों में निवासरत नागरिक के स्वास्थ्य एवं लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी ऐरिया घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की है।जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप के आदेश जारी कर पाली नगर परिषद क्षेत्र एवं सुमेरपुर कस्बा में निवासरत नागरिक के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने एवं आस पास के क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण के फैलाव की संभावना के दृष्टिगत रखते हुए जन साधारण के स्वास्थ्य, आमजन के जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन हो सकता है। इसके लिए पाली शहर के मकान नम्बर 326 रामसुन्दर से मकान नम्बर 365 लक्ष्मण कुमार तक, दुर्गा काॅलोनी एवं मकान नम्बर डी-1 श्रीपाल नगर तथा सुमेरपुर कस्बा में वार्ड नम्बर 20 पी.एल. मार्कट के पीछे वाली गली, पुरानी धानमण्डी के पास, उत्तर में अग्रवाल मोहल्ला आबादी क्षेत्र तक, दक्षिण में बापू सब्जी मण्डी के पास आबादी क्षेत्र तक, पूर्व में जोधेश्वर महादेव मंदिर के पास पोस्ट आॅफिस रोड तक, पश्चिम में राजेन्द्र मार्केट आबादी क्षेत्र तक में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने के की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी रहेगी। इसके साथ ही पाली शहर के दुर्गा काॅलोनी गन्दे नाले के पास 100 मीटर का क्षेत्र तथा सुमेरपुर कस्बें में उत्तर में अग्रवाल मोहल्ला आबादी क्षेत्र के भूरजी बगीची तक, दक्षिण में बापू सब्जी मण्डी के पास आबादी क्षेत्र से जवाई बांध रोड आबादी क्षेत्र तक, पूर्व में जोधेश्वर महादेव मंदिर के पास पोस्ट आॅफिस रोड से भैरू चैक के पास मद्रासवाला बाग के पीछे जैन मंदिर तक एवं पश्चिम में राजेन्द्र मार्केट आबादी क्षेत्र से रोकडिया हनुमान मंदिर के पास आबादी क्षेत्र तक को बफर जोन घोषित किया है। कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, दी राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज आॅरडिनेंश 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। इन क्षेत्रों की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में मुख्य स्थानों पर आदेश चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर आमजन को सूचित किया जाए।

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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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