जोधपुर के कब्रिस्तानों पर हो रहा है अतिक्रमण

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर में कब्रिस्तानों पर किए अतिक्रमण हटाने के लिए वक्फ बोर्ड की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर संबंधित पक्षकारों को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ ने एजाज अहमद द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए। याचिका में कहा गया है कि जोधपुर शहर में कर्बला कब्रिस्तान आदि पर किए अतिक्रमण हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए निस्तारित किया था कि याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड के सम्मुख एक प्रतिवेदन पेश करे जिस पर बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। याची द्वारा वक्फ बोर्ड को एक प्रतिवेदन भेजा गया लेकिन बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर अवमानना याचिका दायर की गई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद खंडपीठ ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं। एएसआइ पदोन्नति परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक पुलिस निरीक्षक (एएसआइ) पद की विभागीय पदोन्नति के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश अरुण भंसाली की एकल पीठ ने किसनाराम व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिए। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम के तहत विभागीय पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जारी किया गया, लेकिन तीन प्रश्न पत्रों में कई सवाल पाठ्यक्रम से बाहर थे। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय परीक्षा के क्रम में परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है और इसके अनुक्रम में विभागीय पदोन्नति की जाएगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 जनवरी को नियत करते हुए राज्य सरकार को प्रत्युत्तर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तब तक परिणाम जारी करने पर रोक रहेगी।

Show More

Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button