वनखण्डों में अतिक्रमियों के अवैध नल कनेक्शन डिसकनेक्ट करने की कार्यवाही प्रगति पर
अब तक 483 जल संबंध विच्छेद, वन विभाग द्वारा की जा रही है यह कार्यवाही
जोधपुर। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जनहित याचिका प्रकरण संख्या 9740/2021 रामजी व्यास बनाम राज्य सरकार में 4 जनवरी 2024 को दिए गए आदेश की अनुपालना में वन विभाग द्वारा प्रदत्त वन खण्डों के नक्शो के आधार पर बैरीगंगा, भूतेश्वर एवं चान्दणा भाखर वन खण्डों की वन भूमि पर काबिज अतिक्रमियों द्वारा किये गये अवैध पानी के 483 कनेक्शन को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विच्छेद करने की वांछित कार्यवाही की गई एवं शेष वन खण्डों में जलदाय विभाग द्वारा चिन्हिकरण का कार्य प्रगति पर है।
जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग (नगर वृत) जोधपुर के अधीक्षण अभियंता जे. सी. व्यास ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा बैरीगंगा वन खण्ड के अन्तर्गत मगजी की घाटी, गउ घाटी, पेतलाव नाडी, निम्बा निम्बडी क्षेत्र मगजी की घाटी मुटान संख्या 1 से 3 तक की जलापूर्ति बन्द की गई। पेतलाव नाडी व निम्बा निम्बडी क्षेत्र की सप्लाई बन्द की गई। भूतेश्वर वन खण्ड स्थित भैरव भाखर तलहटी में जल सम्बन्ध विच्छेद करने के लिये वन विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अतिक्रमित घरों का चिह्निकरण कार्य प्रगति पर है। चान्दणा भाखर वन खण्ड क्षेत्र में संत धाम माचिया पार्क के पास तथा बाबा रामदेव जी के मन्दिर हरिजन बस्ती ज्योति नगर वार्ड संख्या 03 के 20 घरों के जल सम्बन्ध विच्छेद किये गए।