ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु आवेदन 13 जून से प्रारंभ

सिरोही।  आबकारी विभाग में नीलामी से शेष रही कुल 13 शराब दुकानों के वर्ष 2021-22 के अनुज्ञापत्र के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु आवेदन 13 जून प्रात 11 बजे से प्रारम्भ हो जायेंगे।
         वित्त (आबकारी) विभाग के पत्रांक द्वारा ई-नीलामी से शेष रही मदिरा दुकानों के लिए रिजर्व प्राईस तथा कम्पोजिट फीस में कमी की गई है। इस क्रम में कम्पोजिट मदिरा दुकानवार संशोधित न्यूनतम रिजर्व प्राईस व संशोधित कम्पोजिट फीस आबकारी विभाग की विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित है। यदि आवेदक द्वारा 12 फरवरी 2021 के पश्चात् पूर्व के किसी भी चरण हेतु एम एस टी सी वेबसाईट पर पंजीकरण करवाया जा चुका है तो उसे पृथक से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पूर्व में आवंटित यूजर आई डी व पासवर्ड के माध्यम से ई-नीलामी हेतु दुकान का चयन कर तथा आवश्यक अमानत राशि जमा कर आवेदन किया जा सकता है। यदि पूर्व में पंजीकरण नही करवाया गया है तो एम एस टी सी की वेबसाईट पर जाकर पंजीकरण करवाया जा सकता है। पंजीकरण करवाने हेतु एम एस टी सी वेबसाईट का लिंक एवं शराब दुकानों के संबंध में जानकारी आबकारी विभाग की विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।
        अब तक ई-नीलामी के छः चरण संपादित हो चुके है जिसमें 164 शराब दुकानों की ई-नीलामी होकर शराब दुकानें वर्तमान में संचालित है। सातवे चरण की ई-नीलामी हेतु आवेदन 17 जून को रात्रि 12 बजे तक किया जा सकता है तथा 18 जून को ई-नीलामी आयोजित की जायेगी। नीलामी का समय पूर्वानुसार प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक रहेगा। नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्नत विस्तार तक जारी रहेगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी से कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है।
विश्व बालश्रम निषेध दिवस वेबीनार के माध्यम से मनाया
सिरोही, 12 जून।  विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आॅनलाईन जिला कलक्टर विडियों काॅन्फेसिंग रूप से मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य अतिथि के रूप कार्यक्रम मनाया, कार्यक्रम में स्वागत, उद्बोध एवं कार्यक्रम परिचय डाॅ0 समित शर्मा शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कर बालश्रम निषेध हेतु कानूनों के प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं की जानकारी दी । डाॅ निरज कुमार शासन सचिव ने कोरोना में बाल श्रम की स्थिति से अवगत करवाते हुए बाल श्रम के सम्बन्ध में सरकार की कार्य योजना की जानकारी दी। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बैनीवाल ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बालकों को राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री श्री राजेन्द्र यादव ने विभाग की बाल कल्याणकारी योजना की जानकारी दी। श्री टीकाराम जूली माननीय मंत्री श्रम विभाग राजस्थान सरकार ने श्रम विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए राज्य को उद्बोधन दिया। कार्यक्रम के अन्त में महेन्द्र प्रताप सिंह सदस्य सचिव राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
       राजीव गांधी सेवा केन्द्र के वीसी हाॅल सिरोही से इस कार्यक्रम के अवसर पर जिला स्तर से अतिरिक्त जिला कलक्टर गितेश श्री मालवीय , पुलिस अधीक्षक धमेन्द्र सिंह , जिला बाल संरक्षण इकाई सहायक निदेशक राजेन्द्र पुरोहित एवं  बाबूलाल गरासिया , श्रम कल्याण अधिकारी डुंगराराम, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रतन बाफना प्रताप सिंह नून,प्रकाश माली, शशीकला मरडिया सदस्य बाल कल्याण समिति एवं चाईल्ड लाईन 1098 के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान की गई घोषणाये:-
      कोरोना महामारी से माता-पिता दोनो अथवा एकल जीवित की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों को ’’मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना’’ के अन्तर्गत अनाथ बालक/बालिका की तत्काल आवश्यकता हेतु 1.00 लाख रूपये का अनुदान, 18 वर्ष तक प्रतिमाह 2500 रूपये की सहायता, 18 वर्ष पूर्ण होने पर 05.00 लाख रूपये की सहायता। 12 वी तक निःशुल्क शिक्षा आवासीय विधालय अथवा छात्रावास के माध्यम से दी जावेगी। काॅलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जावेगा। काॅलेज छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जावेगा। युवाओं को मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिये जाने में प्राथमिकता से लाभ दिया जाना प्रस्तावित हैं। इसी प्रकार कोविड-19 में पति की मृत्यु होने के फलस्वरूप विधवा हुई महिलाओं को  एक लाख रूपए मुश्त एवं  1500 रूपये प्रतिमाह विधवा पेश्ंान (सालाना आय की अनिवार्यता से मुक्त) एवं (सभी आयु वर्ग की महिलाओं को) आर्थिक लाभ दिया जाना प्रस्तावित हैं।

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