पाली शहरी क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
सेवा भारती समाचार
पाली। जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन व स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पाली शहरी क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य को खतरा लगातार बने रहने एवं इसके निवारण व बचाव के लिए भारतीय दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद सीमा क्षेत्र में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 31 अक्टूबर सांय 6 बजे तक पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इक्कठा होने पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश में बताया गया कि जिला मुख्यालय की किसी भी सीमा के सर्वाजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति इक्टठे नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के आदेश की पालना करेंगा। वैवाहिक समारोह में अधिकतम 50 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति कोविड़ 19 प्रोटोकाॅल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त सामुहिक गतिविधियों यथा रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इस प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है।
उन्होंने कहा कि जिले का कोई भी नागरिक इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेंगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जो 31 अक्टूबर को सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।