पंचायती राज आम चुनाव – 2020 निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू

जयपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर पंचायतीराज संस्थाओं के चार चरणों में सम्पन्न होने वाले आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों मंज आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है।
आदेश के अनुसार राज्य के मंत्रीगण चुनाव से संबधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। कानून व्यवस्था बिगड़ने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबधित विभाग के मंत्रीगण इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवा कर ही संबधित क्षेत्रों के दौरे पर जा सकेंगे।
आदर्श आचार संहिता के दौरान मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेंगे साथ ही निजी वाहन का प्रयोग करते समय भी उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। राज्य के मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे के दौरान चुनाव से संबंधित अधिकारियाें को नहीं बुलाऎंगे तथा वहां विश्राम गृह, ड़ाक बंंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसराें का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोेई बैठक करने की दृष्टि से नही करेंगे ।
आदर्श आचार संहिता की अवधि में सरकारी विश्राम गृहों, डाक  बंगलों या अन्य सरकारी आवासाें को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्याथिर्याे को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे। निर्वाचन से जुडे़ सरकारी अधिकारियों का मंत्रियों के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल मंंे जाना प्रतिबंधित रहेगा ।
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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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