1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी ऐरिया घोषित
सेवा भारती समाचार
पाली। जिले के सुमेरपुर, सोजत, देसूरी एवं पाली उपखण्ड़ के संबंधित क्षेत्रों में निवासरत नागरिक के स्वास्थ्य एवं लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी ऐरिया घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की है। जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप के आदेश जारी कर उपखण्ड सुमेरपुर, सोजत, देसूरी एवं पाली उपखण्ड क्षेत्र में निवासरत नागरिक के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने एवं आस पास के क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण के फैलाव की संभावना के दृष्टिगत रखते हुए जन साधारण के स्वास्थ्य, आमजन के जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन हो सकता है। इसके लिए सुमेरपुर उपखण्ड क्षेत्र में ग्राम गोगरा, ग्राम धणा, कस्बा सुमेरपुर के उत्तर में हरिजन बस्ती आबादी क्षेत्र, दक्षिण में कब्रिस्तान तक, पूर्व में सुलक्ष्मी काॅलोनी तक, पश्चिम में श्रीपालनगर आबादी क्षेत्र, सोजत में ग्राम खोखरा, ग्राम धाकड़ी, देसूरी के ग्राम नारलाई, ग्राम देसूरी, रोहट में ग्राम बांडाई तथा पाली शहर के तिरूपति काॅलोनी नया गांव, श्रीपाल नगर मंडिया रोड़, ग्रीन पार्क, राजेन्द्र नगर, राजनगर महाराणा प्रताप चैराहा, सुंदर नगर वार्ड नं. 44, उम्मेद मिल काॅलोनी, सर्वोदय नगर, राधाकृष्ण मंदिर के पास, भोलेनाथ नगर इम्मानुअल मिशन स्कूल, सैणचा प्लाजा, बापू नगर विस्तार, हैदर काॅलोनी, नया बस स्टेण्ड केशवनगर, राज नगर, सोसायटी नगर, सरदार पटेल नगर में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने के की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी रहेगी।
कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, दी राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज आॅरडिनेंश 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। इन क्षेत्रों की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में मुख्य स्थानों पर आदेश चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर आमजन को सूचित किया जाए।