जिले के कन्टेनमेंट जोन व उसके बाहर के क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों को 31 जुलाई तक प्रतिबंधित
सेवा भारती समाचार
पाली। कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए जिले के कन्टेनमेंट जोन व उसके बाहर के क्षेत्रों में कुछ विशेष गतिविधियों को 31 जुलाई तक प्रतिबंधित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने आदेश जारी कर बताया कि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की परिस्थितियों के मद्देनजर रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन निषेध रहेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी, कार्मिक जो ड्यूटी पर, राजकीय एवं निजी चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा, पैरा मेडिकल स्टाॅफ, आईटीईएस कम्पनियों का स्टाॅफ, औद्योगिक इकाईया व निर्माण गतिविधियां जो पारियों में संचालित होती है, चिकित्सा एवं अन्य आपातकालीन स्थिति, दवा के दुकानों के मालिक व स्टाॅफ, राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गाें पर व्यक्तियों का आवागमन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टेण्ड से व्यक्तियों के घर या गंतव्य स्थान तक आवागमन तथा ट्रक व मालवाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे है या खाली लौट रहे है तो उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आदेश में बताया गया कि सभी कार्य स्थल समय पर बंद किए जाएंगे ताकि उनका स्टाॅफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 10 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं। विशेष स्वीकृति जिला प्रशासन से प्राप्त करने होगी। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता एवं आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकता है। यह आदेश आगामी 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।