राजस्थान में बारात, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा

  • 50 से अधिक लोगों को आमंत्रित किए जाने पर पहले ही प्रतिबंध

सेवा भारती समाचार 

जयपुर। राजस्थान में सरकार ने कोरोना संक्रमण में सुरक्षित शारीरिक दूरी का कडाई से पालन कराने के लिए बारात, जुलूस या किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान के गृह विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए है। गौररतलब है कि राजस्थान के सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर अब तक 63 हजार लोगों को चालान किया जा चुका है।

गृह विभाग के अतिरिक्त् मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षित शारीरिक दूरी की पालना बहुत जरूरी है और इसके लिए सडक पर बारात, बारात या जुलूस के साथ डीजे बजाने और सडक पर किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा, जुलूस या समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह छूट दी गई है कि यदि ऐसा कोई आयोजन बहुत जरूरी हो तो जिला मजिस्ट्रेट से लिखित मंजूरी जरूरी होगी।

गौरतलब है कि राजस्थान में विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों को आमंत्रित किए जाने पर पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके अलावा धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू है, लेकिन अनलाॅक एक के बाद काफी संख्या में विवाह और अन्य कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। राजस्थान मे महामारी अधिनियम भी लागू है और इसके तहत अब तक सरकार मास्क नहीं पहनने, सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने आदि मामलों को लेकर 1.36 लाख चालान कर चुकी है और दो करोड 35 लाख रूपए का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। इस अधिनियम के तहत सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वाले ही 63 हजार लोग है, जिनका चालान किया गया है। सोशल डिस्टेसिंग को लेकर बरती जा रही लापरवाही को देखते हुए ही अब सरकार ने यह आदेश जारी किया है।

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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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