एसडीओ ने ई-मित्र संचालक पर लगाया 5 हजार रूपए का जुर्माना

सेवा भारती समाचार 

  • लाइसेंस 15 दिन के लिए निलम्बित
जयपुर। आवेदकों से पैसे लेकर राशन सम्बन्धी 300 से भी अधिक फर्जी शिकायतें करने का दोष सिद्ध हो जाने पर आमेर उपखण्ड के एक ई-मित्र का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलम्बित करते हुए 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आमेर उपखण्ड अधिकारी एवं इंसीडेंट कमाण्डर  लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी, नाई की थड़ी आमेर में संचालित एक ई-मित्र केन्द्र के बारे में काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं कि वहां सीधे-साधे लोगों से पैसे लेकर राशन सम्बन्धी शिकायतें उच्च स्तर विभिन्न मंचों पर की जा रही थीं। इस जानकारी पर उपखंड अधिकारी व इनसृृीडेंट कमांडर आमेर  लक्ष्मीकान्त कटारा, तहसीलदार  जगदीश आशिया तहसीलदार, नायब तहसीलदार महेश ओला टीम के साथ इस ईमित्र पर पहुँचे। तस्दीक में इसके संचालनकर्ता असलम खान ने रुपये लेकर शिकायत दर्ज करने की बात स्वीकारी तथा करीब 300 से अधिक शिकायतें बिना शिकायतकर्ता की पहचाने के राशन कार्ड, आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज के किए जाने की बात सामने आई। यह ई मित्र संचालनकर्ता घर से ही अपना ईमित्र केद्र चला रहा था। मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी व इनसीडेंट कमाण्डर ने ईमित्र केन्द्र संचालक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया तथा 15 दिन के लिए ईमित्र का लाईंसेंस निरस्त किया। ईमित्र संचालक को दुबारा ऎसा किए जाने पर 50 हजार रुपए जुर्माने व 30 दिन तक लाईसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई। कटारा ने कहा कि अगर किसी भी आमजन को राशन सम्बन्धी कोई भी समस्या है तो उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के कन्टोल नम्बर 0141-2530180 या सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कराएं। शिकायत के लिए किसी भी ईमित्र संचालक या अन्य को कोई भुगतान नहीं करें।

 

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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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