कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए 312.17 करोड़ रुपये जारी : मा. भंवरलाल मेघवाल

  • कोरोना को मात देगा राजस्थान 
सेवा भारती समाचार
जयपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री मा. भंवरलाल मेघवाल के नेतृत्व एवं निर्देशानुसार कॉविड-19 जैसी भीषण आपदा की रोकथाम एवं बचाव के लिए जनहित में प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रतिबद्धता दिखाते हुए गत दो माह में 312.17 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ।  मा. भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि विभाग द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए माह मार्च 2020 एवं अप्रेल 2020 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 248.37 करोड़ एवं समस्त जिला कलक्टर्स को 63.8 करोड़ रुपये मिलाकर कुल 312.17 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जारी की गई राशि का उपयोग कोरोना को मात देने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लेबोरेट्री, वेंटिलेटर एवं अन्य मेडिकल उपकरण हेतु मार्च माह में 62.15 करोड़ एवं माह अप्रेल में 149.12 करोड़ रुपये राज्य के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के लिये सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग को आवंटित किए गए हैं।   मेघवाल ने बताया कि मास्क एवं पीपीई किट एवं अन्य सामग्री क्रय करने के लिए मार्च माह में 2.10 करोड़ एवं माह अप्रेल में रैपिड टेस्टिंग किट्स क्रय करने हेतु 35 करोड़ रुपये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आंवटित किए गए हैं।   आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जिला कलक्टर्स को राज्य में संचालित समस्त क्वारेंटीन केन्द्रों तथा राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, कपडे़, मेडिकल सुविधा तथा संदिग्धों की जांच व स्क्रीनिंग तथा कोविड-19 की रोकथाम में लगे स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों एवं सफाईकर्मियाें की निजी सुरक्षा के उपकरण इत्यादि के लिए मार्च माह में 8.70 करोड़ रुपये, निर्बन्ध कोष के लिए 4.10 करोड़ एवं अप्रेल में 51 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है। इस प्रकार समस्त जिला कलक्टरों को कुल 63.8 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।
मास्क नहीं पहनने पर सजा व जुर्माना : आपदा प्रबंधन मंत्री श्री मेघवाल ने बताया कि विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं लॉकडाउन की पालना हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार सभी नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, जिसकी पालना नहीं करने पर 1 साल की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जनहित में सभी मकान मालिकों को पाबन्द किया गया है कि सभी डाक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एवं मेडिकल टेक्निशियन, श्रमिकों एवं मजदूरों से जबरन मकान खाली नहीं करवाया जाए।
चारा-पानी की व्यवस्था के निर्देश : आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु संवदेनशील है। टिड्डी प्रभावित प्रदेश के 8 जिले बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, पाली व सिरोही एवं सूखे से प्रभावित 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ में पशुओं के संरक्षण हेतु पशु-शिविर खोले जाने एवं अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराये जाने के साथ ही सूखा प्रभावित समस्त जिलों को आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन के निर्देश भी संबंधित जिला कलक्टर्स को दिये गये हैं।
लॉकडाउन का पालन करें :  मेघवाल ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि लॉकडाउन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें तथा घरों में ही रहते हुए इस संक्रमण से स्वयं व अन्य लोगों को बचाएं। उन्होंने प्रदेशवासियों से कहा है कि हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे एवं जरूरत होने पर बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकले।
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Gulam Mohammed

(EDITOR SEVA BHARATI NEWS) ==> Seva Bharti News Paper Approved Journalist, Directorate of Information and Public Relations, Rajasthan, Jaipur (Raj.), Mobile 7014161119 More »

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